हैदराबाद : तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया कि पड़ोसी राज्यों से आने वाली एंबुलेंस और मरीजों को तभी राज्य में प्रवेश दिया जाए जब उनके पास अस्पतालों की पूर्व स्वीकृति हो.
दरअसल दूसरे राज्यों से तेलंगाना की सीमा में आने वाली बिना लाइसेंस या बिना दस्तावेजों के आ रही एंबुलेंस को पुलिस रोक रही है और राज्य में प्रवेश नहीं दे रही है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि एंबुलेंस के पास अस्पतालों की पूर्व स्वीकृति और अन्य दस्तावेज होना अनिवार्य है.
बता दें कि राज्य सरकार ने अन्य राज्यों से इलाज करवाने तेलंगाना आने वाले कोविड मरीजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे. इन दिशा-निर्देशों के अनुसार मरीज के पास पहले से तेलंगाना के जिस अस्पताल में इलाज करवाना है उस अस्पताल की पूर्व स्वीकृति होनी आवश्यक है.
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राज्य सरकार का मानना है कि अन्य राज्यों से आने वाले मरीजों से वायरस का नया स्ट्रेन फैल रहा है इसलिए यह दिशा-निर्देश दिया गया.