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तेलंगाना सरकार लॉकडाउन पर 48 घंटे में ले फैसला : हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से 48 घंटे भीतर जवाब मांगा है.

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Published : Apr 19, 2021, 7:08 PM IST

Updated : Apr 19, 2021, 7:53 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से 48 घंटे अंदर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा कि अगर सरकार ने इस संबंध में फैसला नहीं लेती है तो वह खुद इस पर उचित निर्णय लेगी.

सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार सभी मामलों पर नजर बनाए हुए है.

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निबटने के उपायों पर अब कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया. राज्य सरकार चुनावी रैलियों, शादियों, अंतिम संस्कारों के मामले में अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की.

कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि आपातकालीन टीमों के गठन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं.

कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस महीने की 22 तारीख को एक रिपोर्ट पेश की जाए कि कोरोना संक्रमित लोगों की मदद किस तरह से की जा रही है. हालांकि इस संबंध में महाधिवक्ता ने और समय मांगा है. इस मामले पर सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी.

हैदराबाद : तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नाइट कर्फ्यू और सप्ताहांत के लॉकडाउन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से 48 घंटे अंदर जवाब मांगा है. अदालत ने कहा कि अगर सरकार ने इस संबंध में फैसला नहीं लेती है तो वह खुद इस पर उचित निर्णय लेगी.

सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय को बताया कि सरकार सभी मामलों पर नजर बनाए हुए है.

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना से निबटने के उपायों पर अब कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया. राज्य सरकार चुनावी रैलियों, शादियों, अंतिम संस्कारों के मामले में अब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की.

कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि आपातकालीन टीमों के गठन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं.

कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि इस महीने की 22 तारीख को एक रिपोर्ट पेश की जाए कि कोरोना संक्रमित लोगों की मदद किस तरह से की जा रही है. हालांकि इस संबंध में महाधिवक्ता ने और समय मांगा है. इस मामले पर सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी.

Last Updated : Apr 19, 2021, 7:53 PM IST
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