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हाईकोर्ट की फटकार के बाद तेलंगाना में दस दिन का लगा लॉकडाउन

काेराेना के बढ़ते मामलाें काे देखते हुए तेलंगाना सरकार ने राज्य में दस दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. यह निर्णय मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.

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Published : May 11, 2021, 3:08 PM IST

Updated : May 11, 2021, 9:50 PM IST

हैदराबाद : तेलंगाना मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 12 मई से 10 दिनों के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि इस दौरान रोजाना सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी गतिविधियों के लिए छूट होगी.

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रगति भवन स्थित उनके सरकारी आवास पर यह निर्णय लिया गया.

दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही यह घोषणा कर दी गई, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी थी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, 'मंत्रिमंडल राज्य में कोविड-19 मामलों की वृद्धि काे ध्यान में रखते हुए राज्य में लॉकडाउन पर फैसला लिया गया. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन से हाेने वाले लाभ और हानि दाेनाें पक्षाें पर चर्चा की गई. साथ ही मंत्रिमंडल ने वैक्सीन की ख

रीद के लिए वैश्विक टेंडर निकालने का भी फैसला किया है.

इन सेकटरों पर नहीं होगी पाबंदी

लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज, संबद्ध क्षेत्रों, कृषि मशीनों, चावल मिलों के संचालन, धान और चावल के परिवहन, एफसीआई को धान की आपूर्ति, उर्वरक और बीज की दुकानों, बीज निर्माण कंपनियों और अन्य कृषि आधारित क्षेत्रों को लॉकडाउन के बाहर रखा गया है.

इसके अलावा कैबिनेट ने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद जारी रखने का फैसला किया है. वहीं, फार्मास्युटिकल कंपनी, मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेडिकल शॉप, सभी प्रकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी और निजी अस्पताल, उनके स्टाफ को लॉकडाउन से छूट दी गई है. इन क्षेत्रों के कर्मचारियों और कर्मचारियों को विशेष पास दिए जाएंगे और उनके वाहनों के साथ अनुमति दी जाएगी.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता कार्यों की आपूर्ति जारी रहेगी, बिजली उत्पादन, वितरण और उनकी संबद्ध सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन की अनुमति होगी, पेट्रोल और डीजल पंप राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुले होंगे, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज गतिविधियों को छूट दी गई है. इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है, ईजीएस कार्यों, सरकारी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे.

पिछला बार तकह बैंक और एटीएम भी काम करेंगे, विवाह के लिए केवल 40 सदस्यों को अनुमति दी गई है, अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को अनुमति, सार्वजनिक परिवहन जैसे आरटीसी और मेट्रो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की दुकानें) सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खोली जाएंगी, सिलेंडर की एलपीजी आपूर्ति हमेशा की तरह जारी रहेगी.

क्या रहेगा बंद

कैबिनेट ने सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, मनोरंजन पार्क और स्पोर्ट्स स्टेडियम को बंद करने का फैसला किया है. राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए डीजीपी को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने महामारी को लेकर सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. साथ ही राज्य की सीमा पर एंबुलेंस सेवा के निलंबन पर सरकार को फटकार लगाई.

हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार रमजान के बाद अगला कदम उठाना चाहती है? अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर भीड़भाड़ स्वीकार्य नहीं है.

अदालत ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को और कम कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने परीक्षण बढ़ाने का आदेश दिया था. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें अदालत की अवमानना कार्यवाही का सामना करना होगा.

इसे भी पढ़ें : कोरोना तो उनको भी हो रहा जिनके पास इंटरनेट नहीं : राहुल

बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तेलंगाना में इस वक्त काेराेना के 65,757 सक्रिय मामले हैं.

हैदराबाद : तेलंगाना मंत्रिमंडल ने मंगलवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 12 मई से 10 दिनों के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि इस दौरान रोजाना सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक सभी गतिविधियों के लिए छूट होगी.

मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रगति भवन स्थित उनके सरकारी आवास पर यह निर्णय लिया गया.

दोपहर 2 बजे कैबिनेट की बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही यह घोषणा कर दी गई, क्योंकि तेलंगाना हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करनी थी.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, 'मंत्रिमंडल राज्य में कोविड-19 मामलों की वृद्धि काे ध्यान में रखते हुए राज्य में लॉकडाउन पर फैसला लिया गया. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन से हाेने वाले लाभ और हानि दाेनाें पक्षाें पर चर्चा की गई. साथ ही मंत्रिमंडल ने वैक्सीन की ख

रीद के लिए वैश्विक टेंडर निकालने का भी फैसला किया है.

इन सेकटरों पर नहीं होगी पाबंदी

लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज, संबद्ध क्षेत्रों, कृषि मशीनों, चावल मिलों के संचालन, धान और चावल के परिवहन, एफसीआई को धान की आपूर्ति, उर्वरक और बीज की दुकानों, बीज निर्माण कंपनियों और अन्य कृषि आधारित क्षेत्रों को लॉकडाउन के बाहर रखा गया है.

इसके अलावा कैबिनेट ने किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद जारी रखने का फैसला किया है. वहीं, फार्मास्युटिकल कंपनी, मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेडिकल शॉप, सभी प्रकार की चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी और निजी अस्पताल, उनके स्टाफ को लॉकडाउन से छूट दी गई है. इन क्षेत्रों के कर्मचारियों और कर्मचारियों को विशेष पास दिए जाएंगे और उनके वाहनों के साथ अनुमति दी जाएगी.

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता कार्यों की आपूर्ति जारी रहेगी, बिजली उत्पादन, वितरण और उनकी संबद्ध सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन की अनुमति होगी, पेट्रोल और डीजल पंप राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुले होंगे, वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज गतिविधियों को छूट दी गई है. इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट दी गई है, ईजीएस कार्यों, सरकारी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करेंगे.

पिछला बार तकह बैंक और एटीएम भी काम करेंगे, विवाह के लिए केवल 40 सदस्यों को अनुमति दी गई है, अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को अनुमति, सार्वजनिक परिवहन जैसे आरटीसी और मेट्रो सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (राशन की दुकानें) सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक खोली जाएंगी, सिलेंडर की एलपीजी आपूर्ति हमेशा की तरह जारी रहेगी.

क्या रहेगा बंद

कैबिनेट ने सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम, मनोरंजन पार्क और स्पोर्ट्स स्टेडियम को बंद करने का फैसला किया है. राज्य मंत्रिमंडल ने कोविड के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए डीजीपी को लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट ने महामारी को लेकर सरकार के रवैये पर सख्त नाराजगी व्यक्त की. साथ ही राज्य की सीमा पर एंबुलेंस सेवा के निलंबन पर सरकार को फटकार लगाई.

हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार रमजान के बाद अगला कदम उठाना चाहती है? अदालत ने कहा कि धार्मिक स्थानों पर भीड़भाड़ स्वीकार्य नहीं है.

अदालत ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि सरकार ने कोरोना टेस्टिंग को और कम कर दिया, जबकि हाईकोर्ट ने परीक्षण बढ़ाने का आदेश दिया था. साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें अदालत की अवमानना कार्यवाही का सामना करना होगा.

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बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, तेलंगाना में इस वक्त काेराेना के 65,757 सक्रिय मामले हैं.

Last Updated : May 11, 2021, 9:50 PM IST
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