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तेलंगाना: CBI ने NHAI के अधिकारी और पत्नी के खिलाफ दर्ज किया केस, 74 लाख कैश हुआ था जब्त

सीबीआई (CBI) ने एनएचएआई के एक वरिष्ठ और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज किया है. उक्त दंपति के पास से राजधानी एक्सप्रेस से काजीपेट से नागपुर की यात्रा के दौरान 74 लाख रुपये कैश बरामद किया गया था.

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Published : Oct 15, 2022, 9:32 PM IST

हैदराबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कदाचार और भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया है. तेलंगाना की वारंगल परियोजना कार्यान्वयन इकाई के उप महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक किशोर रघुनाथ फुले (46) और उनकी पत्नी निशा के खिलाफ सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) द्वारा नकदी जब्त करने के बाद मामला दर्ज किया गया था और आयकर विभाग की जांच शाखा ने उसी मामले की जांच की थी.

बता दें कि 7 जून को काजीपेट से नागपुर की राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करते समय जांच के बाद उनके पास से 74 लाख रुपये की राशि मिली थी. जब उनसे पैसे के बारे में पूछा गया तो उनसे सही जवाब नहीं मिलने पर काजीपेट जीआरपी ने मामला दर्ज कर पैसा आईटी विभाग को सौंप दिया था.

आईटी विभाग की गई जांच में इस निष्कर्ष के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वे सत्ता के दुरुपयोग के दोषी थे क्योंकि पैसे से संबंधित सबूत नहीं सौंपे गए थे. वहीं सीबीआई ने दावा किया कि प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि फुले के पास से एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए 74 लाख रुपये पाए गए, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इस पर सीबीआई ने एनएचएआई के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही उनकी पत्नी के खिलाफ अपराध में सहायता और बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया है. इसके बाद सीबीआई ने खुद यह पता लगाने का फैसला किया है कि उनकी आय के कौन-कौन से स्रोत हैं. मामले में सीबीआई अधिकारियों ने एनएचएआई के अधिकारी को समन जारी करने और उनके द्वारा संभाली गई परियोजनाओं के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें - अनुब्रत मंडल की बेटी कंपनी को सीबीआई का नोटिस

हैदराबाद: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक वरिष्ठ अधिकारी और उनकी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कदाचार और भ्रष्टाचार का एक मामला दर्ज किया है. तेलंगाना की वारंगल परियोजना कार्यान्वयन इकाई के उप महाप्रबंधक और परियोजना निदेशक किशोर रघुनाथ फुले (46) और उनकी पत्नी निशा के खिलाफ सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) द्वारा नकदी जब्त करने के बाद मामला दर्ज किया गया था और आयकर विभाग की जांच शाखा ने उसी मामले की जांच की थी.

बता दें कि 7 जून को काजीपेट से नागपुर की राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करते समय जांच के बाद उनके पास से 74 लाख रुपये की राशि मिली थी. जब उनसे पैसे के बारे में पूछा गया तो उनसे सही जवाब नहीं मिलने पर काजीपेट जीआरपी ने मामला दर्ज कर पैसा आईटी विभाग को सौंप दिया था.

आईटी विभाग की गई जांच में इस निष्कर्ष के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि वे सत्ता के दुरुपयोग के दोषी थे क्योंकि पैसे से संबंधित सबूत नहीं सौंपे गए थे. वहीं सीबीआई ने दावा किया कि प्रथम दृष्टया यह पता चला है कि फुले के पास से एक लोक सेवक के रूप में काम करते हुए 74 लाख रुपये पाए गए, जिसका वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके. इस पर सीबीआई ने एनएचएआई के अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. साथ ही उनकी पत्नी के खिलाफ अपराध में सहायता और बढ़ावा देने का मामला दर्ज किया है. इसके बाद सीबीआई ने खुद यह पता लगाने का फैसला किया है कि उनकी आय के कौन-कौन से स्रोत हैं. मामले में सीबीआई अधिकारियों ने एनएचएआई के अधिकारी को समन जारी करने और उनके द्वारा संभाली गई परियोजनाओं के बारे में पूछताछ करने का फैसला किया है.

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