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चंद्रबाबू नायडू और 20 नेताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने का मामला दर्ज

आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या जिला स्थित तम्बालापल्ले चुनाव क्षेत्र में हाल ही में हुई झड़प की घटनाओं को लेकर आज टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायजू और पार्टी के 20 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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Published : Aug 9, 2023, 6:22 PM IST

अमरावती : आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के 20 अन्य नेताओं पर अन्नामय्या जिले में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला तम्बालापल्ले निर्वाचन क्षेत्र में झड़प की हालिया घटनाओं के मद्देनजर दर्ज किया गया है. मुदिविदु पुलिस स्टेशन में चंद्रबाबू समेत 20 से ज्यादा तेलुगु देशम नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उमपति रेड्डी की शिकायत पर मुदिवेदु थाने में दर्ज प्राथमिकी में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर एक बनाया गया है. उसके बाद पूर्व मंत्री देवीनेनी उमा, वरिष्ठ नेता अमरनाथ रेड्डी, एमएलसी रामगोपाल रेड्डी और फिर नल्लारी किशोर कुमार रेड्डी का नाम है. इनके अलावा डी. रमेश, जी. नरहरि, एस. चिन्नाबाबू, पी. नानी और अन्य का भी नाम लिया गया.

टीडीपी नेताओं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना), 307 (हत्‍या का प्रयास), 115, 109 (अपराध के लिए उकसाना), 323, 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ में आर/डब्ल्यू 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) की धारा भी जोड़ी गई है. रायलसीमा क्षेत्र में 4 अगस्त को सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे चंद्रबाबू नायडू की यात्रा के दौरान जिले के अनागल्लू शहर में हिंसा भड़क उठी थी. सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर टीडीपी के फ्लेक्स बैनर फाड़ने और नायडू की यात्रा के विरोध में रैली निकालने के बाद झड़पें हुईं.

वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर नायडू के काफिले पर पथराव किया था, जिसके बाद एनएसजी कमांडो को पूर्व मुख्यमंत्री को बचाना पड़ा, जिनके पास जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा है. निकटवर्ती चित्तूर जिले के पुंगनूर में भी पुलिस द्वारा टीडीपी कार्यकर्ताओं को बिना अनुमति के शहर में प्रवेश करने से रोकने के बाद हिंसा देखी गई. उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और दो वाहनों में भी आग लगा दी. इसके बाद हुई हिंसा में 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पढ़ें : आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की रैली में पथराव और आगजनी, कई पुलिसकर्मी भी घायल

पुंगनूर में हिंसा के आरोप में अब तक 70 टीडीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है. नायडू ने हिंसा के लिए राज्य के ऊर्जा मंत्री पेद्दीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया था और सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने के लिए पुलिस पर हमला बोला था. हालांकि, चित्तूर के एसपी वाई. रिशांत रेड्डी ने हिंसा को पूर्व नियोजित बताया और निर्धारित मार्ग से हटकर पुंगनूर पहुंचने और पुलिस पर हमला करने के लिए टीडीपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था. एसपी ने कहा कि नायडू ने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को "रावण" कहा और टीडीपी कैडरों को वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया.

(अतिरिक्त इनपुट-भाषा)

अमरावती : आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन. चंद्रबाबू नायडू और पार्टी के 20 अन्य नेताओं पर अन्नामय्या जिले में हाल ही में हुई हिंसा के संबंध में हत्या के प्रयास, दंगा भड़काने और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला तम्बालापल्ले निर्वाचन क्षेत्र में झड़प की हालिया घटनाओं के मद्देनजर दर्ज किया गया है. मुदिविदु पुलिस स्टेशन में चंद्रबाबू समेत 20 से ज्यादा तेलुगु देशम नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उमपति रेड्डी की शिकायत पर मुदिवेदु थाने में दर्ज प्राथमिकी में चंद्रबाबू नायडू को आरोपी नंबर एक बनाया गया है. उसके बाद पूर्व मंत्री देवीनेनी उमा, वरिष्ठ नेता अमरनाथ रेड्डी, एमएलसी रामगोपाल रेड्डी और फिर नल्लारी किशोर कुमार रेड्डी का नाम है. इनके अलावा डी. रमेश, जी. नरहरि, एस. चिन्नाबाबू, पी. नानी और अन्य का भी नाम लिया गया.

टीडीपी नेताओं पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से लैस), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसावे देना), 307 (हत्‍या का प्रयास), 115, 109 (अपराध के लिए उकसाना), 323, 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ में आर/डब्ल्यू 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) की धारा भी जोड़ी गई है. रायलसीमा क्षेत्र में 4 अगस्त को सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां पहुंचे चंद्रबाबू नायडू की यात्रा के दौरान जिले के अनागल्लू शहर में हिंसा भड़क उठी थी. सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर टीडीपी के फ्लेक्स बैनर फाड़ने और नायडू की यात्रा के विरोध में रैली निकालने के बाद झड़पें हुईं.

वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर नायडू के काफिले पर पथराव किया था, जिसके बाद एनएसजी कमांडो को पूर्व मुख्यमंत्री को बचाना पड़ा, जिनके पास जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा है. निकटवर्ती चित्तूर जिले के पुंगनूर में भी पुलिस द्वारा टीडीपी कार्यकर्ताओं को बिना अनुमति के शहर में प्रवेश करने से रोकने के बाद हिंसा देखी गई. उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और दो वाहनों में भी आग लगा दी. इसके बाद हुई हिंसा में 50 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए.

पढ़ें : आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की रैली में पथराव और आगजनी, कई पुलिसकर्मी भी घायल

पुंगनूर में हिंसा के आरोप में अब तक 70 टीडीपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है. नायडू ने हिंसा के लिए राज्य के ऊर्जा मंत्री पेद्दीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया था और सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने के लिए पुलिस पर हमला बोला था. हालांकि, चित्तूर के एसपी वाई. रिशांत रेड्डी ने हिंसा को पूर्व नियोजित बताया और निर्धारित मार्ग से हटकर पुंगनूर पहुंचने और पुलिस पर हमला करने के लिए टीडीपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया था. एसपी ने कहा कि नायडू ने सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक को "रावण" कहा और टीडीपी कैडरों को वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं और पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाया.

(अतिरिक्त इनपुट-भाषा)

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