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तमिलनाडु : प्रतिबंधों में ढील के साथ लॉकडाउन 28 जून तक बढ़ा - तमिलनाडु में बाजार कब तक खुलेंगे

तमिलनाडु सरकार ने लॉकडाउन काे एक सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया है. हालांकि, इस दाैरान प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है.

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Published : Jun 20, 2021, 6:43 PM IST

चेन्नई : तमिलनाडु में लॉकडाउन काे एक सप्ताह और बढ़ाया गया है. हालांकि, इस दाैरान लाेगाें की जरूरताें काे ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है.

तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपेट जिलाें काे अतिरिक्त छूट दी गई है. इन जिलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालित हो सकता है. इन चार जिलों में 100 लाेगाें के साथ फिल्म शूटिंग और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग की अनुमति होगी. लेकिन कलाकारों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट ( RT PCR test) कराना अनिवार्य है.

1. सब्जी (Vegetable), फल (fruit), किराना, चिकन की दुकानों को शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति है.

2. 50% यात्रियों के साथ बसों के संचालन की अनुमति.

3. चेन्नई ( Chennai) में मेट्रो (Metro) ट्रेनों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है.

4. सभी सरकारी आवश्यक क्षेत्र 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. अन्य सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.

5. ई-कॉमर्स (E-commerce) को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है.

इसे भी पढ़ें : तेलंगाना में लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म

बता दें कि बिजली के सामान, हार्डवेयर स्टोर, वाहन आउटलेट, स्टेशनरी स्टोर, वाहन यांत्रिक दुकानें, जूते की दुकान, घरेलू उपकरण स्टोर और स्मार्टफोन की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है.

चेन्नई : तमिलनाडु में लॉकडाउन काे एक सप्ताह और बढ़ाया गया है. हालांकि, इस दाैरान लाेगाें की जरूरताें काे ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधों में कुछ ढील दी गई है.

तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपेट जिलाें काे अतिरिक्त छूट दी गई है. इन जिलों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सार्वजनिक परिवहन संचालित हो सकता है. इन चार जिलों में 100 लाेगाें के साथ फिल्म शूटिंग और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग की अनुमति होगी. लेकिन कलाकारों के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट ( RT PCR test) कराना अनिवार्य है.

1. सब्जी (Vegetable), फल (fruit), किराना, चिकन की दुकानों को शाम 7 बजे तक संचालित करने की अनुमति है.

2. 50% यात्रियों के साथ बसों के संचालन की अनुमति.

3. चेन्नई ( Chennai) में मेट्रो (Metro) ट्रेनों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है.

4. सभी सरकारी आवश्यक क्षेत्र 100% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं. अन्य सरकारी कार्यालय 50% कर्मचारियों के साथ काम कर सकते हैं.

5. ई-कॉमर्स (E-commerce) को सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है.

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बता दें कि बिजली के सामान, हार्डवेयर स्टोर, वाहन आउटलेट, स्टेशनरी स्टोर, वाहन यांत्रिक दुकानें, जूते की दुकान, घरेलू उपकरण स्टोर और स्मार्टफोन की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की छूट दी गई है.

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