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कोरोना संकट : तमिलनाडु सरकार ने जारी किए लॉकडाउन के नए दिशा-निर्देश

कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर देश में बढ़ता जा रहा है. कई लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं और कई लोग इससे अपनी जान गवां रहे हैं. तमिलनाडु सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

कोरोना संकट
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Published : Apr 24, 2021, 9:24 PM IST

चेन्नई : देश में कोरोना वायरस की दूसरी सहर ने कहर मचा कर रखा है. इससे संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. कई राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया गया है. वहीं तमिलनाडु सरकार ने 26 अप्रैल से नए लॉकडाउन दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

  • नए दिशा-निर्देशों के अनुसार थिएटर, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें बंद रहेंगी.
  • होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों में केवल पार्सल / टेक अवे की अनुमति होगी.
  • 26 अप्रैल से सभी मंदिर को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा.
  • अधिकतम 50 लोगों की उरस्थिति में विवाह समारोह किए जाएंगे
  • 25 लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किए जाएंगे.
  • पुदुचेरी और अन्य सभी राज्य के यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई-पास के लिए आवेदन करना होगा. अगर मंजूरी मिलकी है तो ही उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • आईटी और आईटी सेवा कंपनियों में काम कर रहे कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करना होगा.

पढ़ें :- भारत में कोरोना की दूसरी लहर पर ऑस्ट्रेलिया और पाक ने दी प्रतिक्रिया

चेन्नई : देश में कोरोना वायरस की दूसरी सहर ने कहर मचा कर रखा है. इससे संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं. कई राज्यों में लॉकडाउन घोषित किया गया है. वहीं तमिलनाडु सरकार ने 26 अप्रैल से नए लॉकडाउन दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

  • नए दिशा-निर्देशों के अनुसार थिएटर, ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा, नाई की दुकानें बंद रहेंगी.
  • होटल, रेस्तरां और चाय की दुकानों में केवल पार्सल / टेक अवे की अनुमति होगी.
  • 26 अप्रैल से सभी मंदिर को जनता के लिए बंद कर दिया जाएगा.
  • अधिकतम 50 लोगों की उरस्थिति में विवाह समारोह किए जाएंगे
  • 25 लोगों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार किए जाएंगे.
  • पुदुचेरी और अन्य सभी राज्य के यात्रियों को सरकारी पोर्टल के माध्यम से ई-पास के लिए आवेदन करना होगा. अगर मंजूरी मिलकी है तो ही उन्हें राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी.
  • आईटी और आईटी सेवा कंपनियों में काम कर रहे कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों को घर से काम करना होगा.

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