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Tamil Nadu news : डीएमके सांसद कनिमोझी ने भाजपा के राज्य प्रमुख अन्नामलाई को भेजा कानूनी नोटिस

डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि (DMK MP Kanimozhi Karunanidhi) ने संपत्ति सूची प्रकाशित किए जाने को लेकर तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख अन्नामलाई (Tamil Nadu BJP chief Annamalai) को कानूनी नोटिस भेजकर एक करोड़ रुपये की मांग की है. पढ़िए पूरी खबर...

DMK MP Kanimozhi Karunanidhi
डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि
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Published : Apr 29, 2023, 5:38 PM IST

चेन्नई: डीएमके उप महासचिव और तूतीकोरिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कनिमोझी करुणानिधि (DMK MP Kanimozhi Karunanidhi) ने संपत्ति सूची प्रकाशित करने के मामले पर तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई (Tamil Nadu BJP chief Annamalai) को कानूनी नोटिस भेजा है. कानूनी नोटिस में कनिमोझी ने मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की है.

कनिमोझी की ओर से अन्नामलाई को वकील मनुराज द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने 14 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके फाइल्स शीर्षक से एक मानहानिकारक वीडियो दिखाया. साथ ही वीडियो में कहा गया है कि डीएमके और पार्टी की उप महासचिव और सांसद कनिमोझी करुणानिधि का कलैगनार टीवी में करोड़ों रुपये के शेयर उनके नाम है.

कनिमोझी ने कहा कि अन्नामलाई ने अपमानजनक वीडियो जारी किया है, उन्हें मेरी पार्टी को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए. इस नोटिस को देखने के 48 घंटों के भीतर, उपरोक्त मानहानि वाले वीडियो को वापस लेने के साथ ही इसे सभी सोशल प्लेटफॉर्म से हटा लेने के अलावा वह मेरी पार्टी से बिना शर्त माफी मांगें. नोटिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और इसके सभी परिणामों के लिए वे जिम्मेदार होंगे. नोटिस में कहा गया है कि उनके दावे निराधार होने के साथ ही काल्पनिक हैं जो रिकॉर्ड से अलग हैं.

साथ ही कहा गया है कि इस साल 10 फरवरी से मेरी पार्टी का कलैगनर टीवी में कोई हिस्सा नहीं है. इस बारे में बुनियादी जानकारी की जांच किए ही यह वीडियो दिखाया गया है जिससे मेरी और मेरी पार्टी की प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से प्रकाशित किया गया है. हम इस अपमानजनक वीडियो के लिए अन्नामलाई के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं. इसमें कहा गया है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने इस वीडियो को देखने के बाद उनसे संपर्क किया और इसके बारे में पूछताछ की. इसके माध्यम से, मेरी पार्टी के सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक जीवन के मूल्य को प्रभावित किया गया है. कनिमोझी ने नोटिस में कहा गया है कि उक्त मानहानिकारक वीडियो पोस्ट करने आईपीसी की धारा 499,500 के तहत दंडनीय अपराध किया है.

ये भी पढ़ें - Tamil Nadu Politics : ऑडियो क्लिप मामले पर अन्नामलाई ने राजन पर पलटवार किया, टेप की स्वतंत्र जांच की मांग की

(ANI)

चेन्नई: डीएमके उप महासचिव और तूतीकोरिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद कनिमोझी करुणानिधि (DMK MP Kanimozhi Karunanidhi) ने संपत्ति सूची प्रकाशित करने के मामले पर तमिलनाडु भाजपा प्रमुख अन्नामलाई (Tamil Nadu BJP chief Annamalai) को कानूनी नोटिस भेजा है. कानूनी नोटिस में कनिमोझी ने मुआवजे के रूप में एक करोड़ रुपये की मांग की है.

कनिमोझी की ओर से अन्नामलाई को वकील मनुराज द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई ने 14 अप्रैल को पार्टी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएमके फाइल्स शीर्षक से एक मानहानिकारक वीडियो दिखाया. साथ ही वीडियो में कहा गया है कि डीएमके और पार्टी की उप महासचिव और सांसद कनिमोझी करुणानिधि का कलैगनार टीवी में करोड़ों रुपये के शेयर उनके नाम है.

कनिमोझी ने कहा कि अन्नामलाई ने अपमानजनक वीडियो जारी किया है, उन्हें मेरी पार्टी को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना चाहिए. इस नोटिस को देखने के 48 घंटों के भीतर, उपरोक्त मानहानि वाले वीडियो को वापस लेने के साथ ही इसे सभी सोशल प्लेटफॉर्म से हटा लेने के अलावा वह मेरी पार्टी से बिना शर्त माफी मांगें. नोटिस में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और इसके सभी परिणामों के लिए वे जिम्मेदार होंगे. नोटिस में कहा गया है कि उनके दावे निराधार होने के साथ ही काल्पनिक हैं जो रिकॉर्ड से अलग हैं.

साथ ही कहा गया है कि इस साल 10 फरवरी से मेरी पार्टी का कलैगनर टीवी में कोई हिस्सा नहीं है. इस बारे में बुनियादी जानकारी की जांच किए ही यह वीडियो दिखाया गया है जिससे मेरी और मेरी पार्टी की प्रतिष्ठा को खराब करने के इरादे से प्रकाशित किया गया है. हम इस अपमानजनक वीडियो के लिए अन्नामलाई के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं. इसमें कहा गया है कि मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों ने इस वीडियो को देखने के बाद उनसे संपर्क किया और इसके बारे में पूछताछ की. इसके माध्यम से, मेरी पार्टी के सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक जीवन के मूल्य को प्रभावित किया गया है. कनिमोझी ने नोटिस में कहा गया है कि उक्त मानहानिकारक वीडियो पोस्ट करने आईपीसी की धारा 499,500 के तहत दंडनीय अपराध किया है.

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(ANI)

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