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दिल्ली हिंसा के एक मामले में ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज

जेल में बंद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. उन पर दिल्ली दंगों का आरोप है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने यह याचिका खारिज की.

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Published : May 16, 2021, 3:14 AM IST

दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन
दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन के मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने जमानत याचिका खारिज किया.

दयालपुर थाने में दर्ज मामले में जमानत याचिका खारिज

ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज हैं. कोर्ट ने दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 92/2020 के मामले में शनिवार को जमानत खारिज किया है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153ए, 505, 436, 307, 120बी, 34 और आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 और 30 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

साजिश का मास्टरमाइंड

21 अगस्त 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.

करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राईम ब्रांच ने चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.

मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज

ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चेट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

नई दिल्लीः कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद ताहिर हुसैन के मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने जमानत याचिका खारिज किया.

दयालपुर थाने में दर्ज मामले में जमानत याचिका खारिज

ताहिर हुसैन पर दिल्ली दंगों को लेकर कई एफआईआर दर्ज हैं. कोर्ट ने दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 92/2020 के मामले में शनिवार को जमानत खारिज किया है. इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153ए, 505, 436, 307, 120बी, 34 और आर्म्स ऐक्ट की धारा 27 और 30 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

साजिश का मास्टरमाइंड

21 अगस्त 2020 को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. चार्जशीट में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया गया है.

करीब एक हजार पन्नों की इस चार्जशीट में पार्षद ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है. क्राईम ब्रांच ने चार्जशीट में कहा है कि हिंसा के वक्त आरोपी ताहिर हुसैन छत पर था. ताहिर हुसैन पर हिंसा की साजिश रचने का आरोप है. चार्जशीट में कहा गया है कि हिंसा कराने के लिए ताहिर हुसैन ने एक करोड़ 30 लाख रुपये खर्च किए थे.

मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज

ताहिर हुसैन के खिलाफ ईडी ने मनी लाउंड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है. ताहिर हुसैन के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और आपराधिक साजिश रचने का आरोप है. ईडी ने कई स्थानों पर छापा मारा, जिसमें कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं. ताहिर हुसैन के पास से व्हाट्स ऐप चेट, फर्जी बिल बरामद किए गए. ईडी ने कहा है कि ताहिर हुसैन ने आपराधिक साजिश रचते हुए कई कंपनियों के खाते से पैसे ट्रांसफर किए. इन पैसों से अपराध को अंजाम दिया गया.

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