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Tabrez Mob Lynching Case: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में आया कोर्ट का फैसला, सभी दोषियों को 10-10 साल की सजा, फैसले से पत्नी संतुष्ट नहीं

झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट ने सजा सुना दी है. मामले के 10 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

Tabrez Ansari death case of jharkhand
Tabrez Ansari death case of jharkhand
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Published : Jul 5, 2023, 4:46 PM IST

Updated : Jul 5, 2023, 7:10 PM IST

अधिवक्ता और तवरेज की पत्नी का बयान

सरायकेला: झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी की मौत मामले में कोर्ट ने 10 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा न करने की स्थिति में 1 महीने अतिरिक्त सजा मुकर्रर की गई है. एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.

यह भी पढ़ें: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामला: 10 आरोपी दोषी करार, दो बरी, 5 जुलाई को सजा पर फैसला

मामले में इससे पूर्व दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. जबकि अन्य 10 आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को दोषी पाया गया था. जिसपर बुधवार को फैसला सुनाते हुई न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को 10 साल की सजा मुकर्रर की है.

फैसले से पत्नी संतुष्ट नहीं: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में फैसला आने के बाद पत्नी शाहिस्ता परवीन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कोर्ट के फैसले से खुद को असंतुष्ट बताया. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इन्हें मंजूर नहीं है. ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले को चुनौती देंगी. शाहिस्ता परवीन ने कहा कि वह चाहती हैं कि मामले के दोषियों को फांसी तक की सजा हो.

ये भी पढ़ें- UN पहुंची सरायकेला मॉब लिंचिंग की आग, ओवैसी ने मोदी को घेरा

देश की संसद तक गूंजा था मामला: बता दें कि तबरेज अंसारी की मौत का मामला झारखंड के साथ ही देश की संसद तक में गूंजा था. सभी मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे. झारखंड के सरायकेला के धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की भीड़ ने पिटाई कर दी थी. पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था. फिर वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. न्यायिक हिरासत में सरायकेला मंडल कारा में बंद तबरेज की तबीयत बिगड़ गई थी, जहां से उसे इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया जा रहा था. इसी क्रम इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. संसद में मामला उठने के बाद जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को सौंपी गई थी. एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर दो थाना प्रभारियों और दो डॉक्टर पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई थी.

ये भी पढ़ें- असदुद्दीन ओवैसी से मिले मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज के परिजन, न्याय का मिला भरोसा

बताया गया था मॉब लिंचिंग: मामले को लेकर उस समय इसे मॉब लिंचिंग के रूप में भी प्रचारित किया गया था. इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है.

फैसले से पत्नी संतुष्ट नहीं: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में फैसला आने के बाद पत्नी शाहिस्ता परवीन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कोर्ट के फैसले से खुद को असंतुष्ट बताया. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इन्हें मंजूर नहीं है. ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले को चुनौती देंगी. शाहिस्ता परवीन ने कहा कि वह चाहती हैं कि मामले के दोषियों को फांसी तक की सजा हो.

अधिवक्ता और तवरेज की पत्नी का बयान

सरायकेला: झारखंड के चर्चित तबरेज अंसारी की मौत मामले में कोर्ट ने 10 दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि अदा न करने की स्थिति में 1 महीने अतिरिक्त सजा मुकर्रर की गई है. एडीजे वन अमित शेखर की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है.

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मामले में इससे पूर्व दो आरोपी सत्यनारायण नायक और सुमंत महतो को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था. जबकि अन्य 10 आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीमसेन मंडल, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, महेश महाली, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली और सुनामो प्रधान को दोषी पाया गया था. जिसपर बुधवार को फैसला सुनाते हुई न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को 10 साल की सजा मुकर्रर की है.

फैसले से पत्नी संतुष्ट नहीं: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में फैसला आने के बाद पत्नी शाहिस्ता परवीन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कोर्ट के फैसले से खुद को असंतुष्ट बताया. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इन्हें मंजूर नहीं है. ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले को चुनौती देंगी. शाहिस्ता परवीन ने कहा कि वह चाहती हैं कि मामले के दोषियों को फांसी तक की सजा हो.

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देश की संसद तक गूंजा था मामला: बता दें कि तबरेज अंसारी की मौत का मामला झारखंड के साथ ही देश की संसद तक में गूंजा था. सभी मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे थे. झारखंड के सरायकेला के धातकीडीह गांव में 18 जून 2019 को एक घर में चोरी की नीयत से घुसे तबरेज अंसारी की भीड़ ने पिटाई कर दी थी. पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था. फिर वहां से तबरेज अंसारी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. न्यायिक हिरासत में सरायकेला मंडल कारा में बंद तबरेज की तबीयत बिगड़ गई थी, जहां से उसे इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल लाया जा रहा था. इसी क्रम इलाज के दौरान तबरेज अंसारी की मौत हो गई थी. संसद में मामला उठने के बाद जांच की जिम्मेदारी एसआईटी को सौंपी गई थी. एसआईटी जांच रिपोर्ट के आधार पर दो थाना प्रभारियों और दो डॉक्टर पर कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में कार्रवाई की गई थी.

ये भी पढ़ें- असदुद्दीन ओवैसी से मिले मॉब लिंचिंग के शिकार तबरेज के परिजन, न्याय का मिला भरोसा

बताया गया था मॉब लिंचिंग: मामले को लेकर उस समय इसे मॉब लिंचिंग के रूप में भी प्रचारित किया गया था. इस संबंध में मृतक तबरेज अंसारी की पत्नी शाइस्ता परवीन की शिकायत पर मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें पुलिस अनुसंधान के क्रम में कुल 13 लोगों को आरोपी बना कर गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मामले के एक आरोपी कुशल महाली का निधन हो चुका है.

फैसले से पत्नी संतुष्ट नहीं: तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में फैसला आने के बाद पत्नी शाहिस्ता परवीन ने मीडिया से बातचीत के क्रम में कोर्ट के फैसले से खुद को असंतुष्ट बताया. उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला इन्हें मंजूर नहीं है. ऊपरी अदालत में जाकर इस फैसले को चुनौती देंगी. शाहिस्ता परवीन ने कहा कि वह चाहती हैं कि मामले के दोषियों को फांसी तक की सजा हो.

Last Updated : Jul 5, 2023, 7:10 PM IST
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