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व्हाट्सऐप की नीति संबंधी याचिका पर जनवरी 2023 में सुनवाई करेगा शीर्ष न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह उपयोगकर्ता (यूजर) का डेटा फेसबुक और अन्य को साझा करने की व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगा.

व्हाट्सऐप की नीति संबंधी याचिका पर जनवरी 2023 में सुनवाई करेगा शीर्ष न्यायालय
व्हाट्सऐप की नीति संबंधी याचिका पर जनवरी 2023 में सुनवाई करेगा शीर्ष न्यायालय
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Published : Sep 29, 2022, 1:39 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह उपयोगकर्ता (यूजर) का डेटा फेसबुक और अन्य को साझा करने की व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगा. व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देते हुए दो छात्रों ने याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उपयोगकर्ता का विवरण स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक या किसी और से साझा करना उनकी निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है.

पढ़ें: देश में सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात का अधिकार है- सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एक संविधान पीठ ने इस मामले में सभी पक्षों से 15 दिसंबर तक दलीलें पेश करने को कहा है. पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि हम इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध करते हैं. न्यायालय ने दो छात्रों- कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

पढ़ें: अदालत ने जिया खान आत्महत्या मामले में खारिज की याचिका, सीबीआई की जांच को सही ठहराया

याचिका में उक्त दोनों कंपनियों के बीच तय हुए उस समझौते को चुनौती दी गई थी जिसके तहत उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारी मसलन तस्वीरें, वीडियो टेक्स्ट, दस्तावेज आदि साझा करने को कहा गया था. याचिका के अनुसार यह उपयोगकर्ताओं की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है.

पढ़ें: फेसबुक, व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम पर लौटी रौनक, Twitter पर आई मीम्स की बाढ़, लोगों ने लिए मजे

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह उपयोगकर्ता (यूजर) का डेटा फेसबुक और अन्य को साझा करने की व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जनवरी, 2023 को सुनवाई करेगा. व्हाट्सऐप की नीति को चुनौती देते हुए दो छात्रों ने याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया था कि उपयोगकर्ता का विवरण स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक या किसी और से साझा करना उनकी निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है.

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न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय एक संविधान पीठ ने इस मामले में सभी पक्षों से 15 दिसंबर तक दलीलें पेश करने को कहा है. पीठ में न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि हम इस मामले को अंतिम सुनवाई के लिए 17 जनवरी 2023 को सूचीबद्ध करते हैं. न्यायालय ने दो छात्रों- कर्मण्य सिंह सरीन और श्रेया सेठी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की.

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याचिका में उक्त दोनों कंपनियों के बीच तय हुए उस समझौते को चुनौती दी गई थी जिसके तहत उपयोगकर्ताओं से संबंधित जानकारी मसलन तस्वीरें, वीडियो टेक्स्ट, दस्तावेज आदि साझा करने को कहा गया था. याचिका के अनुसार यह उपयोगकर्ताओं की निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है.

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