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MCD election: एमसीडी में महापौर चुनाव जल्द कराने संबंधी याचिका पर SC में सुनवाई, LG कार्यालय से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल, प्रोटेम स्पीकर, दिल्ली सरकार और एमसीडी कमिश्नर को एमसीडी मेयर चुनाव जल्द से जल्द कराने की आम आदमी पार्टी की याचिका पर नोटिस जारी किया. आप की मेयर उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की ओर से याचिका दायर की गई थी.

Supreme Court
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Published : Feb 8, 2023, 2:23 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा. ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है. वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें- MCD Mayor Election :बीजेपी के पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोप को AAP ने बताया झूठा व हास्यास्पद

उन्होंने कहा कि हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत हैं. पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी.

ये भी पढ़ें- PM Modi in Special Jacket: संसद में आज नीली जैकेट में दिखे पीएम मोदी, जानें क्यों है खास

सोमवार को एमसीडी सदन में हंगामा: इससे पहले सोमवार को एमसीडी सदन में हंगामे के कारण तीसरी बार भी महापौर का चुनाव करने में नाकाम रहा. यह हंगामा पीठासीन अधिकारी के यह कहने के बाद हुआ कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किये गए 'एल्डरमैन' भी चुनाव में मतदान करेंगे. इसके बाद आप के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था.

(पीटीआई भाषा)

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय, एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा और अन्य से आम आदमी पार्टी (आप) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका पर जवाब मांगा. ओबेरॉय की याचिका में नगर निकाय के लिए महापौर का चुनाव जल्द कराने की मांग की गई है.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि वह याचिका पर नोटिस जारी कर अगले सोमवार तक उनसे जवाब मांग रही है. वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि सदन का सत्र तीन बार बुलाया गया लेकिन महापौर का चुनाव नहीं हुआ.

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उन्होंने कहा कि हमें कई आपत्तियां हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि एमसीडी की अस्थायी पीठासीन अधिकारी महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर दे रही हैं। यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम के विपरीत हैं. पीठ ने सिंघवी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि वह सोमवार को मामले की सुनवाई करेगी.

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सोमवार को एमसीडी सदन में हंगामा: इससे पहले सोमवार को एमसीडी सदन में हंगामे के कारण तीसरी बार भी महापौर का चुनाव करने में नाकाम रहा. यह हंगामा पीठासीन अधिकारी के यह कहने के बाद हुआ कि उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत किये गए 'एल्डरमैन' भी चुनाव में मतदान करेंगे. इसके बाद आप के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया था.

(पीटीआई भाषा)

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