नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केरल राज्य चुनाव आयोग (Kerela State Election Commission) से कांग्रेस के पूर्व सदस्य टिस्सी एमके द्वारा दायर की गई एक याचिका पर जवाब मांगा है. याचिका में ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में पार्टी से उनकी अयोग्यता को चुनौती दी गई है. इस संबंध में जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant) और जस्टिस जेबी पारदीवाला (Justice JB Pardiwala) की अवकाश पीठ ने कहा है कि टिस्सी एमके पर चुनाव लड़ने से छह साल के प्रतिबंध को कम करने पर विचार किया जा सकता है.
हालांकि अयोग्यता को रद्द करने या नामांकन दाखिल करने की अनुमति देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम केवल प्रतिबंध अवधि को घटाकर एक से दो वर्ष कर देंगे. मामले में कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है. केरल हाई कोर्ट के द्वारा उनकी अयोग्यता को बरकरार रखने के बाद टिस्सी एमके ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था.
बता दें कि जब कांग्रेस पार्टी ने किसी और का समर्थन किया था तब भी वह कथित रूप से मैदान में थीं और ग्राम पंचायत अध्यक्ष का पद का चुनाव जीत लिया था. इस पर केरल के राज्य चुनाव आयोग ने उन पर चुनाव लड़ने से 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया था.
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