नई दिल्ली : गुजरात के अस्पतालों में आग की घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राज्य सरकार पर गहरी नाराजगी जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पतालों में आग लगने की कई घटनाएं मानवीय त्रासदी हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है कि छोटे-छोटे अस्पताल इमारतों से चलने लगें और जहां नियमों का पालन ही पालन ही न होता हो, उन्हें बंद कर देना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने आग की घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्यों को स्टेडियम या फिर दूसरे स्थानों में कोविड केयर सेंटर खोलने चाहिए. इस मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एमआर शाह की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अस्पताल मरीजों के इलाज पर बहुत कम ध्यान देने वाला रियल एस्टेट उद्योग बन गया है.
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल संकट के समय में मरीजों को सहायता प्रदान करने के लिए होते हैं, लेकिन यह महसूस किया जाता है कि वे पैसे कमाने की मशीन बन गए हैं, जो मरीजों को परेशानी को बढ़ाते हैं.