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गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की जेल स्थानांतरण याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

जेल में बंद गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मांग की गई कि उन्हें उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित किया जाए. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गैर-भाजपा शासित राज्य में स्थानांतरण की याचिका को खारिज कर दिया. Supreme Court, Gangster-politician Mukhtar Ansari

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Dec 13, 2023, 5:12 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी, जबकि बांदा जेल में बंद गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर, विशेष रूप से गैर-भाजपा शासित राज्य में स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पिता को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि उनका जीवन गंभीर खतरे में है और उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में उनकी हत्या करने के लिए राज्य प्रतिष्ठान के भीतर कई अभिनेताओं की साजिश चल रही है.

उमर ने अपने पिता को बांदा जेल से उत्तर प्रदेश के बाहर भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी द्वारा शासित राज्य की किसी भी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की. उमर अंसारी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में आरोपी थे और सभी आरोपियों को मामले से बरी कर दिया गया था.

सिब्बल ने अंसारी के लिए खतरे की आशंका को इंगित करने के लिए 15 अप्रैल को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके पूर्व विधायक भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या का हवाला दिया, जिन्हें पंजाब से बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया था. शीर्ष अदालत ने सिब्बल से कहा कि सुरक्षा का आदेश हाई कोर्ट पहले ही दे चुका है. पीठ ने कहा कि 'आप जानते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) की सुरक्षा नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उन्हें मार डाला.'

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनके मामले में वास्तविक खतरे की आशंका है, हालांकि, पीठ आश्वस्त नहीं थी. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका में प्रार्थना में संशोधन करने की अनुमति दी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज ने इस पर आपत्ति जताई और अदालत से रिट याचिका में की गई दलील को देखने के लिए कहा. कोर्ट ने मामले पर विचार के लिए शुक्रवार की तारीख तय की.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उनकी हत्या कर दी, जबकि बांदा जेल में बंद गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के बाहर, विशेष रूप से गैर-भाजपा शासित राज्य में स्थानांतरित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनके पिता को विश्वसनीय जानकारी मिली है कि उनका जीवन गंभीर खतरे में है और उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में उनकी हत्या करने के लिए राज्य प्रतिष्ठान के भीतर कई अभिनेताओं की साजिश चल रही है.

उमर ने अपने पिता को बांदा जेल से उत्तर प्रदेश के बाहर भाजपा के अलावा किसी अन्य पार्टी द्वारा शासित राज्य की किसी भी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की मांग की. उमर अंसारी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में आरोपी थे और सभी आरोपियों को मामले से बरी कर दिया गया था.

सिब्बल ने अंसारी के लिए खतरे की आशंका को इंगित करने के लिए 15 अप्रैल को पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके पूर्व विधायक भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या का हवाला दिया, जिन्हें पंजाब से बांदा जेल में स्थानांतरित किया गया था. शीर्ष अदालत ने सिब्बल से कहा कि सुरक्षा का आदेश हाई कोर्ट पहले ही दे चुका है. पीठ ने कहा कि 'आप जानते हैं कि हमारी प्रधानमंत्री (इंदिरा गांधी) की सुरक्षा नहीं की जा सकी, क्योंकि उनके ही सुरक्षा गार्डों ने उन्हें मार डाला.'

सिब्बल ने जोर देकर कहा कि उनके मामले में वास्तविक खतरे की आशंका है, हालांकि, पीठ आश्वस्त नहीं थी. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका में प्रार्थना में संशोधन करने की अनुमति दी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) के एम नटराज ने इस पर आपत्ति जताई और अदालत से रिट याचिका में की गई दलील को देखने के लिए कहा. कोर्ट ने मामले पर विचार के लिए शुक्रवार की तारीख तय की.

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