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अतीक अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा हाईकोर्ट जाएं

सुप्रीम कोर्ट से गैंगस्टर अतीक अहमद को बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने उसकी सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है.

Etv BharatSC refused to consider Atiq Ahmed's plea seeking security
EtSC ने अतीक अहमद की सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकारv Bharat
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Published : Mar 28, 2023, 12:21 PM IST

Updated : Mar 28, 2023, 1:06 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व सांसद एवं कथित गैंगस्टर अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेल एम. त्रिवेदी की पीठ ने जान को खतरा होने के अतीक अहमद के दावे पर उसे सुरक्षा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी.

शीर्ष अदालत ने हालांकि उसके जान को खतरा होने के दावे को ‘रिकॉर्ड’ में लेने से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. पीठ ने कहा, 'इस मामले में अदालत दखल नहीं देगी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी जाती है. कानून के तहत जो भी प्रक्रिया निर्धारित है उसका पालन किया जाए.' अहमद के वकील ने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है.

उन्होंने कहा, 'मैं किसी तरह की हिरासत या पुलिस की पूछताछ से नहीं बच रहा, लेकिन मैं सुरक्षा चाहता हूं क्योंकि मेरी जान को गंभीर खतरा है.' हालांकि पीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी. याचिका में अहमद ने दावा किया था कि उसे और उसके परिवार को प्रयागराज के उमेश पाल हत्या मामले में गलत तरीके से 'फंसाया' जा रहा है. प्रयागराज में 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा कर्मियों की दिनदहाड़े गोली मारकर 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें- माफिया अतीक अहमद की सुरक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

बता दें कि माफिया-राजनेता पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया. अहमद और अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने का भी आरोप है.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उमेश पाल हत्याकांड में जेल में बंद पूर्व सांसद एवं कथित गैंगस्टर अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत के दौरान सुरक्षा की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बेल एम. त्रिवेदी की पीठ ने जान को खतरा होने के अतीक अहमद के दावे पर उसे सुरक्षा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी.

शीर्ष अदालत ने हालांकि उसके जान को खतरा होने के दावे को ‘रिकॉर्ड’ में लेने से इनकार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य प्रशासन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. पीठ ने कहा, 'इस मामले में अदालत दखल नहीं देगी. इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख करने की अनुमति दी जाती है. कानून के तहत जो भी प्रक्रिया निर्धारित है उसका पालन किया जाए.' अहमद के वकील ने कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है.

उन्होंने कहा, 'मैं किसी तरह की हिरासत या पुलिस की पूछताछ से नहीं बच रहा, लेकिन मैं सुरक्षा चाहता हूं क्योंकि मेरी जान को गंभीर खतरा है.' हालांकि पीठ ने उसकी याचिका खारिज कर दी. याचिका में अहमद ने दावा किया था कि उसे और उसके परिवार को प्रयागराज के उमेश पाल हत्या मामले में गलत तरीके से 'फंसाया' जा रहा है. प्रयागराज में 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा कर्मियों की दिनदहाड़े गोली मारकर 24 फरवरी को हत्या कर दी गई थी.

ये भी पढ़ें- माफिया अतीक अहमद की सुरक्षा का अनुरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित

बता दें कि माफिया-राजनेता पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ ​​अशरफ को 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया. अहमद और अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने का भी आरोप है.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Mar 28, 2023, 1:06 PM IST
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