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दलों के नाम में धार्मिक शब्दों के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग को एससी का नोटिस - Election Commission

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों के नाम में धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ एक याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.

Election Commission
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Published : Sep 5, 2022, 12:06 PM IST

Updated : Sep 5, 2022, 12:22 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग के लिए नोटिस जारी किया है. राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक नामों व प्रतीकों के इस्तेमाल करने के खिलाफ याचिका दायर की गई. धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों पर आपत्ति जताई गई है. याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी ने कहा है कि ऐसे दलों के चुनाव लड़ने पर कोर्ट प्रतिबंध लगा दे.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों के झडों में चांद तारे का इस्तेमाल किया जाता है जिसपर रोक लगनी चाहिए.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय चुनाव आयोग के लिए नोटिस जारी किया है. राजनीतिक दलों द्वारा धार्मिक नामों व प्रतीकों के इस्तेमाल करने के खिलाफ याचिका दायर की गई. धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले राजनीतिक दलों पर आपत्ति जताई गई है. याचिकाकर्ता सैयद वसीम रिजवी ने कहा है कि ऐसे दलों के चुनाव लड़ने पर कोर्ट प्रतिबंध लगा दे.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील गौरव भाटिया ने कोर्ट में कहा कि राजनीतिक दलों के झडों में चांद तारे का इस्तेमाल किया जाता है जिसपर रोक लगनी चाहिए.

Last Updated : Sep 5, 2022, 12:22 PM IST
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