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BRS MLAs Poaching case: सीबीआई को रोकने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस से बीआरएस विधायकों के खरीद-फरोख्त मामले की जांच जारी नहीं रखने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना पुलिस से कथित रूप से भाजपा के द्वारा बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले की जांच नहीं करने के लिए कहा है. कोर्ट ने सीबीआई, भाजपा के अलावा अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी जांच जारी नहीं रख सकती है.

Supreme court
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Published : Mar 17, 2023, 3:34 PM IST

Updated : Mar 17, 2023, 9:33 PM IST

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस से कहा कि वह कथित रूप से भाजपा द्वारा बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास के पीछे कथित आपराधिक साजिश की जांच जारी न रखे. यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत के बाद आया है, इस सप्ताह के शुरू में, सीबीआई को तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अपनी जांच शुरू नहीं करने के लिए कहा. तेलंगाना पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष दलील दी कि 13 मार्च को सुनवाई की अंतिम तारीख को मामले की सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था, कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया था. शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी, भाजपा और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी जांच जारी नहीं रख सकती है.

13 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए कथित रूप से बीजेपी द्वारा बीआरएस विधायकों को कथित रूप से शिकार करने के प्रयास के पीछे कथित आपराधिक साजिश की जांच रोक देनी चाहिए. जुलाई में आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सीबीआई को मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए. दवे ने सीबीआई को जांच सौंपे जाने का कड़ा विरोध किया था. शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि मामले की सामग्री अभी तक केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपी गई है. पीठ ने कहा कि वह यह स्पष्ट कर रही है कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक सीबीआई जांच जारी नहीं रखनी चाहिए.

इससे पहले, दवे ने तर्क दिया था कि मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के परिणाम गंभीर होंगे, जो कथित तौर पर केंद्र के नियंत्रण में है. तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 6 फरवरी को एकल न्यायाधीश के 26 दिसंबर, 2022 के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के पहले के आदेश को बरकरार रखा. तेलंगाना पुलिस ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. दलील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की कि सीबीआई सीधे केंद्र के अधीन काम करती है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के कार्यालय के नियंत्रण में है. राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि उसके चार विधायकों की खरीद-फरोख्त में भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं की संलिप्तता सरकार को गिराने की कोशिश थी.

दलील में कहा गया है: भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता में है और प्राथमिकी में आरोप स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर उक्त पक्ष के खिलाफ हैं जो अवैध और आपराधिक कदम उठा रहे हैं और तेलंगाना सरकार को अस्थिर करने के तरीके अपना रहे हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय किसी भी मामले में सीबीआई को जांच नहीं सौंप सकता था. उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला है कि 3 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा सीडी जारी करना जांच में हस्तक्षेप करना है और इसलिए निष्कर्ष निकाला है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और निष्पक्ष जांच के लिए अभियुक्तों के अधिकारों का उल्लंघन करती है. आरोपी के रूप में नामित तीन व्यक्तियों- रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदू कुमार और सिंहयाजी स्वामी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

प्राथमिकी के अनुसार, विधायक रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें बीआरएस छोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी. यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने रेड्डी से भाजपा में शामिल होने के लिए 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश करके बीआरएस के कुछ और विधायकों को लाने के लिए कहा. पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसमें राज्य पुलिस अधिकारी शामिल थे.

यह भी पढ़ें: SBI loan Fraud : निजी कंपनी की अध्यक्ष को विदेश यात्रा की अनुमति देने के अदालती आदेश पर रोक

(आईएएनएस)

नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस से कहा कि वह कथित रूप से भाजपा द्वारा बीआरएस विधायकों की खरीद-फरोख्त के प्रयास के पीछे कथित आपराधिक साजिश की जांच जारी न रखे. यह घटनाक्रम शीर्ष अदालत के बाद आया है, इस सप्ताह के शुरू में, सीबीआई को तेलंगाना उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार अपनी जांच शुरू नहीं करने के लिए कहा. तेलंगाना पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष दलील दी कि 13 मार्च को सुनवाई की अंतिम तारीख को मामले की सुनवाई के लिए उल्लेख किया गया था, कोई औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया गया था. शीर्ष अदालत ने केंद्रीय एजेंसी, भाजपा और अन्य को नोटिस जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना पुलिस अपनी जांच जारी नहीं रख सकती है.

13 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई करते हुए कथित रूप से बीजेपी द्वारा बीआरएस विधायकों को कथित रूप से शिकार करने के प्रयास के पीछे कथित आपराधिक साजिश की जांच रोक देनी चाहिए. जुलाई में आगे की सुनवाई के लिए मामले को सूचीबद्ध करते हुए शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सीबीआई को मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए. दवे ने सीबीआई को जांच सौंपे जाने का कड़ा विरोध किया था. शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि मामले की सामग्री अभी तक केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपी गई है. पीठ ने कहा कि वह यह स्पष्ट कर रही है कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक सीबीआई जांच जारी नहीं रखनी चाहिए.

इससे पहले, दवे ने तर्क दिया था कि मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के परिणाम गंभीर होंगे, जो कथित तौर पर केंद्र के नियंत्रण में है. तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 6 फरवरी को एकल न्यायाधीश के 26 दिसंबर, 2022 के मामले को सीबीआई को स्थानांतरित करने के पहले के आदेश को बरकरार रखा. तेलंगाना पुलिस ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था. दलील में तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने इस बात की सराहना नहीं की कि सीबीआई सीधे केंद्र के अधीन काम करती है और प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के कार्यालय के नियंत्रण में है. राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि उसके चार विधायकों की खरीद-फरोख्त में भाजपा के कुछ शीर्ष नेताओं की संलिप्तता सरकार को गिराने की कोशिश थी.

दलील में कहा गया है: भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता में है और प्राथमिकी में आरोप स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर उक्त पक्ष के खिलाफ हैं जो अवैध और आपराधिक कदम उठा रहे हैं और तेलंगाना सरकार को अस्थिर करने के तरीके अपना रहे हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय किसी भी मामले में सीबीआई को जांच नहीं सौंप सकता था. उच्च न्यायालय ने अनावश्यक रूप से निष्कर्ष निकाला है कि 3 नवंबर, 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा सीडी जारी करना जांच में हस्तक्षेप करना है और इसलिए निष्कर्ष निकाला है कि जांच निष्पक्ष नहीं थी और निष्पक्ष जांच के लिए अभियुक्तों के अधिकारों का उल्लंघन करती है. आरोपी के रूप में नामित तीन व्यक्तियों- रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंदू कुमार और सिंहयाजी स्वामी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

प्राथमिकी के अनुसार, विधायक रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पिछले साल अक्टूबर में उन्हें बीआरएस छोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपये की पेशकश की थी. यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने रेड्डी से भाजपा में शामिल होने के लिए 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश करके बीआरएस के कुछ और विधायकों को लाने के लिए कहा. पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसमें राज्य पुलिस अधिकारी शामिल थे.

यह भी पढ़ें: SBI loan Fraud : निजी कंपनी की अध्यक्ष को विदेश यात्रा की अनुमति देने के अदालती आदेश पर रोक

(आईएएनएस)

Last Updated : Mar 17, 2023, 9:33 PM IST
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