नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य के बाहर सोने की तस्करी के मामले को स्थानांतरित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर केरल राज्य को नोटिस जारी किया. सीजेआई यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की खंडपीठ ने ईडी की याचिका पर 20 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया और कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख पर मामले का निपटारा करेगी. ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीएम के खिलाफ स्वप्ना सुरेश के बयानों का हवाला दिया और कहा कि केरल में स्वतंत्र और निष्पक्ष सुनवाई करना असंभव होगा.
उन्होंने कहा कि स्वप्ना सुरेश और संदीप नायर ने भी केरल पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है. मामले की सुनवाई अब 20 अक्टूबर को होगी. बता दें कि 1 अक्टूबर को केरल सरकार (Kerela government) ने सोने की तस्करी के मामले को बेंगलुरु (Bengaluru) स्थानांतरित करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया था.
इस बारे में राज्य सरकार ने दिया था कि ईडी ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया है और यदि बिना किसी कारण के मामले को स्थानांतरित किया जाता है, तो राज्य के शासन को बदनाम किया जाएगा. राज्य सरकार ने कहा था कि ईडी (Enforcement Directorates) ने राजनीतिक कार्यालयों को मामले में पक्ष बनाए बिना आरोप लगाया है और ईडी द्वारा पेश किए गए अधिकांश दस्तावेजों, विशेष रूप से आरोपियों के बयानों में मामले का कोई आधार नहीं है.
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साथ ही राज्य ने कहा था कि उसने किसी भी तरह से जांच में बाधा नहीं डाली है, भले ही यह आरोप लगाया जा रहा है कि राजनेता शामिल हैं. मामले को राज्य में सुलझाया जाना चाहिए और सभी मंत्री सहयोग करेंगे जैसे वे हमेशा केंद्रीय एजेंसियों के साथ करते हैं. अब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित के नेतृत्व वाली बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है.