नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने परमबीर सिंह की याचिका (Parambir Singh's petition) पर सीबीआई से हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसे महाराष्ट्र पुलिस द्वारा सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच करने में कोई समस्या नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा जारी रहेगी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि महाराष्ट्र पुलिस उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर अपनी जांच जारी रख सकती है लेकिन उन मामलों में अदालत में कोई चालान दायर नहीं किया जाएगा.