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स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह के खिलाफ एक कारोबारी के साथ कंपनी के शेयर आवंटित करने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी.

SpiceJet Managing Director Ajay Singh booked for cheating
स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज
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Published : Jul 12, 2022, 10:57 AM IST

Updated : Jul 12, 2022, 1:55 PM IST

गुरुग्राम : स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह के खिलाफ एक कारोबारी के साथ कंपनी के शेयर आवंटित करने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सिंह ने इसी तरह दूसरों के साथ धोखाधड़ी की है. अमित अरोड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिंह ने उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए 10 लाख शेयरों की फर्जी डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (डीआईएस) दी.

पढ़ें: स्पाइसजेट के प्रमुख अजय सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत

उन्होंने कहा कि सिंह ने उनसे स्पाइसजेट के 10 लाख शेयर देने का वादा किया था. अरोड़ा को ये शेयर उनके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में दिए जाने थे. अरोड़ा ने ये सेवाएं प्रवर्तकों से एयरलाइन का नियंत्रण लेने के दौरान दी थीं. अरोड़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि अजय सिंह ने एक डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दी थी, जो बाद में अमान्य और पुरानी करार दी गई. इसके बाद मैंने उनसे कई बार संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि या तो वैध डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रदान करें या सीधे शेयर स्थानांतरित करें.

पढ़ें : DGCA ने स्पाइसजेट को भेजा शो-कॉज नोटिस, पिछले 18 दिनों में आई खराबी पर मांगा जवाब

हालांकि, कोई बहाना लगाकर या किसी अन्य कारण से उन्होंने मुझे शेयर हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मेरे पास सिंह के खिलाफ आरोप लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. पुलिस ने सुशांत लोक थाने में आईपीसी की धारा 406, 409, 415, 417, 418, 420 के तहत मामला दर्ज किया है. सुशांत लोक की थाना प्रभारी (एसएचओ) पूनम हुड्डा ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

स्पाइसजेट ने कहा, चेयरमैन अजय सिंह के खिलाफ शिकायत ‘फर्जी’ है : स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि उसके चेयरमैन अजय सिंह के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा कथित धोखाधड़ी की शिकायत 'पूरी तरह से फर्जी' है और शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा. एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि शराब डीलर अमित अरोड़ा ने स्पाइसजेट और अजय सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुरुग्राम पुलिस में एक तुच्छ, शरारती और पूरी तरह से फर्जी शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने सोमवार को बताया था कि अमित अरोड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिंह ने उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए 10 लाख शेयरों की फर्जी डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (डीआईएस) दी.

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि सिंह या एयरलाइन से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने कभी भी शिकायतकर्ता से मुलाकात नहीं की है और न ही उनके बीच कोई लिखित समझौता है. प्रवक्ता ने कहा कि हमें विश्वास है कि पुलिस जांच में यही बात साबित होगी और प्राथमिकी रद्द कर दी जाएगी. स्पाइसजेट और सिंह द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा. अरोड़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि अजय सिंह ने एक डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दी थी, जो बाद में अमान्य और पुरानी करार दी गई.

इसके बाद मैंने उनसे कई बार संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि या तो वैध डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रदान करें या सीधे शेयर स्थानांतरित करें. हालांकि, कोई बहाना लगाकर या किसी अन्य कारण से उन्होंने कहा कि मुझे शेयर हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया. पुलिस ने सुशांत लोक थाने में आईपीसी की धारा 406, 409, 415, 417, 418, 420 के तहत मामला दर्ज किया है. सुशांत लोक की थाना प्रभारी (एसएचओ) पूनम हुड्डा ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

गुरुग्राम : स्पाइसजेट के प्रबंध निदेशक अजय सिंह के खिलाफ एक कारोबारी के साथ कंपनी के शेयर आवंटित करने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि सिंह ने इसी तरह दूसरों के साथ धोखाधड़ी की है. अमित अरोड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिंह ने उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए 10 लाख शेयरों की फर्जी डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (डीआईएस) दी.

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उन्होंने कहा कि सिंह ने उनसे स्पाइसजेट के 10 लाख शेयर देने का वादा किया था. अरोड़ा को ये शेयर उनके द्वारा दी गई सेवाओं के एवज में दिए जाने थे. अरोड़ा ने ये सेवाएं प्रवर्तकों से एयरलाइन का नियंत्रण लेने के दौरान दी थीं. अरोड़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि अजय सिंह ने एक डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दी थी, जो बाद में अमान्य और पुरानी करार दी गई. इसके बाद मैंने उनसे कई बार संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि या तो वैध डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रदान करें या सीधे शेयर स्थानांतरित करें.

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हालांकि, कोई बहाना लगाकर या किसी अन्य कारण से उन्होंने मुझे शेयर हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि मेरे पास सिंह के खिलाफ आरोप लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था. पुलिस ने सुशांत लोक थाने में आईपीसी की धारा 406, 409, 415, 417, 418, 420 के तहत मामला दर्ज किया है. सुशांत लोक की थाना प्रभारी (एसएचओ) पूनम हुड्डा ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

स्पाइसजेट ने कहा, चेयरमैन अजय सिंह के खिलाफ शिकायत ‘फर्जी’ है : स्पाइसजेट ने मंगलवार को कहा कि उसके चेयरमैन अजय सिंह के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा कथित धोखाधड़ी की शिकायत 'पूरी तरह से फर्जी' है और शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा. एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि शराब डीलर अमित अरोड़ा ने स्पाइसजेट और अजय सिंह की छवि को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गुरुग्राम पुलिस में एक तुच्छ, शरारती और पूरी तरह से फर्जी शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने सोमवार को बताया था कि अमित अरोड़ा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सिंह ने उन्हें प्रदान की गई सेवाओं के लिए 10 लाख शेयरों की फर्जी डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (डीआईएस) दी.

स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा कि सिंह या एयरलाइन से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने कभी भी शिकायतकर्ता से मुलाकात नहीं की है और न ही उनके बीच कोई लिखित समझौता है. प्रवक्ता ने कहा कि हमें विश्वास है कि पुलिस जांच में यही बात साबित होगी और प्राथमिकी रद्द कर दी जाएगी. स्पाइसजेट और सिंह द्वारा शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा. अरोड़ा ने अपनी शिकायत में कहा कि अजय सिंह ने एक डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप दी थी, जो बाद में अमान्य और पुरानी करार दी गई.

इसके बाद मैंने उनसे कई बार संपर्क किया और उनसे अनुरोध किया कि या तो वैध डिपॉजिटरी इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रदान करें या सीधे शेयर स्थानांतरित करें. हालांकि, कोई बहाना लगाकर या किसी अन्य कारण से उन्होंने कहा कि मुझे शेयर हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया. पुलिस ने सुशांत लोक थाने में आईपीसी की धारा 406, 409, 415, 417, 418, 420 के तहत मामला दर्ज किया है. सुशांत लोक की थाना प्रभारी (एसएचओ) पूनम हुड्डा ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Jul 12, 2022, 1:55 PM IST
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