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Special Maternity Leave in JK : प्रसव के बाद बच्चे की मौत होने या मरा बच्चा पैदा होने पर भी 60 दिन का मातृत्व अवकाश

जम्मू कश्मीर में बच्चे के जन्म या प्रसव के बाद मृत्यु या मृत बच्चा पैदा होने के मामले में भी महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है (Special maternity leave). पढ़ें पूरी खबर.

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Published : Mar 9, 2023, 10:57 PM IST

Special Maternity Leave in JK
60 दिन का मातृत्व अवकाश

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बच्चे के जन्म या प्रसव के बाद मृत्यु या मृत बच्चा पैदा होने के मामले में महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है.

डायरेक्ट्र जनरल कोड (वित्त विभाग) की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार विशेष अवकाश के प्रावधान में ये भी शामिल है. 'यदि कोई महिला कर्मचारी पहले ही मातृत्व अवकाश ले चुकी है और बच्चे के जन्म के बाद उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है. अनुदान के तुरंत बाद, जिस स्थिति में वह चिकित्सा प्रमाण पत्र पर जोर दिए बिना छुट्टी खाते में उपलब्ध मातृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकती है.

आदेश में जिक्र किया गया है कि 60 दिनों की विशेष मातृत्व छुट्टी जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की तारीख से या महिला कर्मचारी द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं लेने की स्थिति में दी जा सकती है.

'जन्म/मृत शिशु के जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है.' अधिसूचना के अनुसार, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है. गर्भावस्था के 28 सप्ताह या उसके बाद जीवन के बिना किसी संकेत के जन्म लेने वाले बच्चे को मृत जन्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को स्वीकार्य होगा.

ऐसे मामले में, विशेष मातृत्व अवकाश की कटौती नहीं की जाएगी और समान वेतन प्रदान किया जाएगा, जबकि इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है. विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को स्वीकार्य होगा. विशेष मातृत्व अवकाश को अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा और इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है.

पढ़ें- Kerala Maternity Leave of 60 Days : केरल सरकार ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा की

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर सरकार ने कुछ शर्तों के साथ बच्चे के जन्म या प्रसव के बाद मृत्यु या मृत बच्चा पैदा होने के मामले में महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है.

डायरेक्ट्र जनरल कोड (वित्त विभाग) की ओर से गुरुवार को जारी आदेश के अनुसार विशेष अवकाश के प्रावधान में ये भी शामिल है. 'यदि कोई महिला कर्मचारी पहले ही मातृत्व अवकाश ले चुकी है और बच्चे के जन्म के बाद उसकी छुट्टी समाप्त हो जाती है. अनुदान के तुरंत बाद, जिस स्थिति में वह चिकित्सा प्रमाण पत्र पर जोर दिए बिना छुट्टी खाते में उपलब्ध मातृत्व अवकाश को किसी अन्य प्रकार के अवकाश में परिवर्तित कर सकती है.

आदेश में जिक्र किया गया है कि 60 दिनों की विशेष मातृत्व छुट्टी जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की तारीख से या महिला कर्मचारी द्वारा मातृत्व अवकाश का लाभ नहीं लेने की स्थिति में दी जा सकती है.

'जन्म/मृत शिशु के जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की तारीख से 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है.' अधिसूचना के अनुसार, जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मृत्यु की स्थिति को जन्म के 28 दिन बाद तक परिभाषित किया जा सकता है. गर्भावस्था के 28 सप्ताह या उसके बाद जीवन के बिना किसी संकेत के जन्म लेने वाले बच्चे को मृत जन्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को स्वीकार्य होगा.

ऐसे मामले में, विशेष मातृत्व अवकाश की कटौती नहीं की जाएगी और समान वेतन प्रदान किया जाएगा, जबकि इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है. विशेष मातृत्व अवकाश का लाभ केवल दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को स्वीकार्य होगा. विशेष मातृत्व अवकाश को अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा और इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है.

पढ़ें- Kerala Maternity Leave of 60 Days : केरल सरकार ने 18 साल से ऊपर की महिलाओं के लिए 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की घोषणा की

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