बरेली : बरेली की अदालत में बेटे की गवाही पर नाना के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. घटना मार्च 2018 की है. किला थाना क्षेत्र में रईस (55) की उसके दामाद फहीम ने अपने बेटे के सामने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में बिचारधीन था.
जसौली मोहल्ले की रहने वाली सीमा का उसके पति फहीम से पारिवारिक विवाद था. इसके चलते सीमा अपने 7 साल के बेटे अरहान के साथ मायके में रहती थी. बताया जा रहा है कि फहीम बेटे से मिलना चाहता था पर वह मिल नहीं पाता था. उसको लगता था कि उसके ससुर रईस उसे मिलने नहीं देते हैं. इसी को लेकर वह अपने ससुर से रंजिश रखने लगा.
चाकू से गोदकर ससुर को उतारा था मौत के घाट
घटना 12 मार्च 2018 की रात लगभग 8 बजे रईस अपने नाती अरहान को आइसक्रीम खिलाने मोहल्ले में निकले थे. तभी गली में अचानक से दामाद फहीम ने रईस पर हमला कर दिया. चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद किला थाने में जाकर पुलिस के सामने समर्पण कर दिया था. रईस के पोस्टमार्टम में उसके शरीर पर चाकू के 16 गहरे घाव के निशान मिले थे. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी फहीम को जेल भेज दिया था और तब से मामला कोर्ट में चल रहा था.
बेटे की गवाही पर पिता को हुई आजीवन कारावास की सजा...
एडीजीसी अनूप कोडरवाल ने बताया कि जिस वक्त फहीम ने अपने ससुर रईस की चाकू से गोदकर हत्या की थी, उस वक्त उसका 7 वर्षीय बेटा अरहान नाना के साथ आइसक्रीम खाने निकला था. उसने पूरी वारदात देखी थी. जब अदालत में गवाही हुई तो बेटे अरहान की मुख्य गवाही पर नाना के हत्यारे पिता फहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई . गुरुवार को बरेली की एडीजे 5 की कोर्ट में फैसला सुनाते हुए फहीम को हत्या का दोषी पाया गया.