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लखीमपुर खीरी हिंसा : SKM ने की अजय मिश्रा को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग - SKM on ashish mishra bail cancel

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी.

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संयुक्त किसान मोर्चा लखीमपुर खीरी हिंसा
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Published : Apr 19, 2022, 1:55 PM IST

नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था में उम्मीद बहाल कर दी है. बता दें, शीर्ष अदालत ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 की घटना के संबंध में मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी, जिसमें कथित तौर पर उनके एक वाहन ने प्रदर्शन कर रहे किसानों सहित कई लोगों को कुचल दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी.

एसकेएम ने मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (आशीष के पिता) को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो मई के पहले सप्ताह में संयुक्त किसान मोर्चा एक राष्ट्रीय बैठक करेगा और देशव्यापी विरोध कार्यक्रम की घोषणा करेगा. किसानों के संघ ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में फंसे किसानों को न्याय दिया जाना चाहिए और इसके चश्मदीदों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। किसानों के संघ ने निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में एक साल से अधिक समय तक आंदोलन किया था.

किसानों ने कहा कि तीन अक्टूबर 2021 को हुए इस जघन्य हत्याकांड में शुरू से ही अपराधियों को बचाने के प्रयास जारी थे. सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दखल देने के बाद ही न्याय मिला है. इस आदेश के बाद टेनी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. एसकेएम ने दावा किया कि इस नरसंहार से पहले 26 सितंबर को मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को खुलेआम धमकी दी थी, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

यह भी पढ़ें- आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर बोले टिकैत- किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी

एक जज की निगरानी में काम कर रही एसआईटी की लिखित सिफारिश के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की. तब मृतक किसानों के परिवारों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

(आईएएनएस)

नई दिल्ली : संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने कहा है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने न्याय व्यवस्था में उम्मीद बहाल कर दी है. बता दें, शीर्ष अदालत ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अक्टूबर 2021 की घटना के संबंध में मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी, जिसमें कथित तौर पर उनके एक वाहन ने प्रदर्शन कर रहे किसानों सहित कई लोगों को कुचल दिया था. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी थी.

एसकेएम ने मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (आशीष के पिता) को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, तो मई के पहले सप्ताह में संयुक्त किसान मोर्चा एक राष्ट्रीय बैठक करेगा और देशव्यापी विरोध कार्यक्रम की घोषणा करेगा. किसानों के संघ ने कहा कि लखीमपुर खीरी मामले में फंसे किसानों को न्याय दिया जाना चाहिए और इसके चश्मदीदों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। किसानों के संघ ने निरस्त किए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में एक साल से अधिक समय तक आंदोलन किया था.

किसानों ने कहा कि तीन अक्टूबर 2021 को हुए इस जघन्य हत्याकांड में शुरू से ही अपराधियों को बचाने के प्रयास जारी थे. सुप्रीम कोर्ट के बार-बार दखल देने के बाद ही न्याय मिला है. इस आदेश के बाद टेनी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. एसकेएम ने दावा किया कि इस नरसंहार से पहले 26 सितंबर को मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने किसानों को खुलेआम धमकी दी थी, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

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एक जज की निगरानी में काम कर रही एसआईटी की लिखित सिफारिश के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की. तब मृतक किसानों के परिवारों ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.

(आईएएनएस)

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