नई दिल्ली : राज्यसभा ने मंगलवार को अपने विधायी व्यवसाय में छह विधेयकों को सूचीबद्ध किया है. उनमें से दो को परिचय के लिए पेश किया जाएगा जबकि चार विधेयक मंत्रियों की ओर से विचार और पारित करने के लिए पेश किये जायेंगे. परिचय के लिए सूचीबद्ध विधेयक अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 हैं. जबकि विचार और पारित होने के लिए सूचीबद्ध विधेयकों में मध्यस्थता विधेयक, 2021; बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023; जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023 और वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023.
इन छह विधेयकों में से कुछ को मंगलवार को विधायी कार्य की संशोधित सूची में दोहराया गया है. क्योंकि मणिपुर में जातीय हिंसा के साथ-साथ नियम 267 के तहत विस्तृत चर्चा की मांग करने वाले विपक्षी सांसदों की ओर से किए गए हंगामे के कारण उन्हें उच्च सदन में स्थानांतरित नहीं किया जा सका था.
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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए राज्यसभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
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">केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए राज्यसभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2023केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए राज्यसभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए आज राज्यसभा में अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 पेश करेंगे. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए प्रेस और पंजीकरण विधेयक, 2023 को आज राज्यसभा में पेश करेंगे.
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केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज राज्यसभा में प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए प्रेस और पंजीकरण विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
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">केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज राज्यसभा में प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए प्रेस और पंजीकरण विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2023केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज राज्यसभा में प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए प्रेस और पंजीकरण विधेयक, 2023 पेश करेंगे।
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मेघवाल मंगलवार को राज्यसभा में मध्यस्थता विधेयक, 2021 को पेश कर सकते हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 को आज राज्यसभा में विचार और संशोधन के लिए पेश करेंगे. बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो चुका है.
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन को विचार और पारित करने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है।
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">केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन को विचार और पारित करने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 1, 2023केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 में संशोधन को विचार और पारित करने के लिए बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2023 राज्यसभा में पेश करेंगे। यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है।
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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री, भूपेन्द्र यादव, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 में संशोधन पर विचार और पारित करने के लिए आज राज्यसभा में जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023 को पेश करेंगे. विधेयक पहले लोकसभा द्वारा पारित किया गया था. यादव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन के लिए विचार और पारित करने के लिए उच्च सदन में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 भी पेश करेंगे. विधेयक पहले लोकसभा में पारित हो चुका है.
(एएनआई)