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पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, तीन अन्य शांति भंग मामले में आरोप मुक्त - journalist siddique kappan

मथुरा के एडसीएम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य लोगों को शांति भंग करने के आरोप से मुक्त कर दिया. यूपी पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को पांच अक्टूबर, 2020 को गिरफ्तार किया था.

पत्रकार सिद्दीकी कप्पन
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Published : Jun 16, 2021, 11:18 AM IST

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य लोगों को शांति भंग करने के आरोप से मंगलवार को मुक्त कर दिया. पुलिस इनके खिलाफ छह महीने में आरोप साबित नहीं कर पाई. बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी.

यूपी पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को पांच अक्टूबर, 2020 को गिरफ्तार किया था. ये लोग हाथरस में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में उसके गांव जा रहे थे.

यह भी पढ़ें- श्रीनगर एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी

बचाव पक्ष के वकील मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उप संभागीय मजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने मंगलवार को आरोपियों अतीकुर्रहमान, मोहम्मद आलम, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद अहमद को आरोप मुक्त कर दिया.

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक स्थानीय अदालत ने केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य लोगों को शांति भंग करने के आरोप से मंगलवार को मुक्त कर दिया. पुलिस इनके खिलाफ छह महीने में आरोप साबित नहीं कर पाई. बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी.

यूपी पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ संबंध होने के संदेह में कप्पन और उनके कथित सहयोगियों को पांच अक्टूबर, 2020 को गिरफ्तार किया था. ये लोग हाथरस में एक युवती के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में उसके गांव जा रहे थे.

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बचाव पक्ष के वकील मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने बताया कि उप संभागीय मजिस्ट्रेट राम दत्त राम ने मंगलवार को आरोपियों अतीकुर्रहमान, मोहम्मद आलम, पत्रकार सिद्दीकी कप्पन और मसूद अहमद को आरोप मुक्त कर दिया.

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