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श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला, कोर्ट ने विवदित जमीन पर सर्वे का दिया आदेश - court orders sarva disputed land

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजकर सर्वे का आदेश दिया है. कोर्ट ने 20 जनवरी तक न्यायलय में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला
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Published : Dec 24, 2022, 1:53 PM IST

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जिला न्यायलय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने के आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के प्रकरण को लेकर नए वादी हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसमें मांग की गई थी कि विवादित स्थान का मौका मुआयना कराकर सरकारी अमीन की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कराई जाए. इसके बाद 23 दिसंबर को देर शाम को न्यायालय ने यह आदेश जारी किया.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मौके की भौगोलिक स्थिति मुआयना और जो विवादित स्थान है उसकी जमीनी हकीकत न्यायालय के सामने 20 जनवरी तक पेश की जाए.

हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 20 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की गई थी. लेकिन, 20 दिसंबर को नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद 23 दिसंबर को वादी के प्रार्थना पत्र पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मौके पर सरकारी अमीन भेजकर मौके की भौगोलिक स्थिति विवादित स्थान का सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में पेश की जाए.

ये भी पढ़ेंः मैग्सेसे पुरस्कार विजेता डॉ. संदीप पांडेय पुलिस हिरासत में, किसान यात्रा में होने जा रहे थे शामिल

मथुराः श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर जिला न्यायलय ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने के आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने इसकी रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा है. श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह के प्रकरण को लेकर नए वादी हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. इसमें मांग की गई थी कि विवादित स्थान का मौका मुआयना कराकर सरकारी अमीन की रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत कराई जाए. इसके बाद 23 दिसंबर को देर शाम को न्यायालय ने यह आदेश जारी किया.

सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए विवादित स्थान पर सरकारी अमीन भेजने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि मौके की भौगोलिक स्थिति मुआयना और जो विवादित स्थान है उसकी जमीनी हकीकत न्यायालय के सामने 20 जनवरी तक पेश की जाए.

हिंदू सेना ने 8 दिसंबर को श्रीकृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण को लेकर सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था. न्यायालय में प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 20 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की गई थी. लेकिन, 20 दिसंबर को नो वर्क होने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. इसके बाद 23 दिसंबर को वादी के प्रार्थना पत्र पर फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मौके पर सरकारी अमीन भेजकर मौके की भौगोलिक स्थिति विवादित स्थान का सर्वे रिपोर्ट 20 जनवरी तक न्यायालय में पेश की जाए.

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