हैदराबाद : संवैधानिक ढांचे के अनुसार, न्यायालयों में अधीनस्थ न्यायाधीशों का चयन और नियुक्ति उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है. कुछ राज्यों में उच्च न्यायालय न्यायिक अधिकारियों की भर्ती करता है, जबकि कुछ काज्यों में उच्च न्यायालय राज्य लोक सेवा आयोगों के परामर्श से भर्ती करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने मलिक मज़हर मामले को देखते हुए अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रक्रिया और समय सीमा का पालन करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2007 के इस आदेश में कहा गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया एक कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को शुरू होगी और उसी वर्ष के 31 अक्टूबर तक समाप्त होगी. उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों / उच्च न्यायालयों को राज्य या अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों में किसी भी कठिनाई के मामले में समय सारिणी में बदलाव के लिए अनुमति दी है.