नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली की एक अदालत में आरोप लगाया कि अलगाववादी नेता शब्बीर शाह पराध के जरिए धन हासिल करने में शामिल हैं. ईडी ने धनशोधन मामले में शाह की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा के समक्ष अभिवेदन दिया है.
एजेंसी ने अदालत को बताया है कि शाह ने चल और अचल संपत्ति के रूप सें काफी दौलत इकट्ठा की है. शाह ने यह दावा करते हुए जमानत की अर्जी दाखिल की थी कि कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण धन शोधन मामले में जल्द सुनवाई पूरी होने की कोई संभावना नहीं है. अभियोजन के अनुसार अगस्त 2005 में, दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने कथित हवाला डीलर अहमद वानी को गिरफ्तार किया था.
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दावा किया था कि उसके पास से 63 लाख रुपये बरामद किए गए हैं, जिनमें से 52 लाख रुपये कथित तौर पर शाह को दिए जाने थे. जांच के दौरान वानी ने कहा था कि उसने शाह को 2.25 करोड़ रुपये दिए थे. ईडी ने बाद में 2007 में शाह और वानी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था.
(पीटीआई-भाषा)