तिरुवनंतपुरम: केरल पुलिस ने मंगलवार को कहा कि उसने महिला पर हमले के आरोपी कांग्रेस नेता और पेरुमबावूर के विधायक एलधोसे कुन्नप्पल्ली पर मामला दर्ज किया है. महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक ने ना केवल उसका अपहरण किया बल्कि उस पर हमला भी किया. पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 362 (अपहरण), धारा 323(चोट पहुंचाना), धारा 354 और 506 (एक) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस ने एजेंसी से कहा, 'यह घटना 14 सितंबर की है. आज भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं मसलन अपहरण, हमला और आपराधिक धमकी के तहत मामला दर्ज किया गया.' यहां के एक निजी संस्थान में कार्यरत महिला ने सितंबर में शहर के पुलिस आयुक्त से विधायक के खिलाफ शिकायत की थी, जिसे उन्होंने कोवलम पुलिस के पास भेज दिया.
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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि महिला (विधायक की पूर्व मित्र) पर कांग्रेस विधायक ने कई बार हमला किया और बाद में धमकाया. महिला शनिवार और रविवार को कोवलम पुलिस थाने में अपना बयान दर्ज कराने पहुंची. महिला ने कथित तौर पर अदालत से कहा कि विधायक ने उसे मामला वापस लेने के लिए पैसे देने का लालच दिया और धमकी दी. हालांकि, विधायक ने आरोपों से इनकार किया है.