नई दिल्ली/नोएडा: कोविड-19 महामारी और आगामी त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर जिले (नोएडा) में धारा 144 लगाने का निर्णय लिया गया है. धारा 144 आगामी 30 अगस्त तक के लिए लगाई गई है, जिसमें तमाम शर्ते हैं. साथ ही 16 बिंदुओं पर विशेष निर्देश दिए गए हैं.
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कहा कि जुलाई और अगस्त माह में पड़ने वाले तमाम त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था भंग न हो इस उद्देश्य से धारा 144 लगाने का आदेश दिया गया है.
अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था श्रद्धा नरेंद्र पांडेय ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत रेस्टोरेंट्स या होटल में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा मौजूदगी होने पर कार्रवाई की जाएगी. वाहनों में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा सवारियां नहीं बिठा सकेंगे.
पांडेय ने कहा कि इस अवधि में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोई अन्य आदेश इस संबंध में जारी नहीं किया जाता है तो यह आदेश गौतमबुध नगर के संपूर्ण क्षेत्र में आज से 30 अगस्त तक प्रभावी रहेगा. उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.
जुलाई-अगस्त में ये त्योहार
जुलाई और अगस्त में पड़ने वाले त्योहारों में 21 जुलाई को बकरीद, 25 जुलाई से 22 अगस्त तक श्रावण मास, 6 अगस्त को श्रावण मास महाशिवरात्रि, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 19 और 20 अगस्त को मोहर्रम , 22 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा.
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