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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 अगस्त तक धारा 144 लागू

राजधानी लखनऊ में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (B.Ed Joint Entrance Exam) और त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू किया गया है.

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Published : Aug 5, 2021, 10:32 PM IST

लखनऊ : प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर धारा 144 बढ़ा दी गई है. बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (B.Ed Joint Entrance Exam), मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर 5 से 22 अगस्त तक धारा 144 लागू किया गया है. राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार मनाने और प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी किया है.

धारा 144 लागू होने के बाद कमिश्नरेट की सीमा के अंदर लाठी, डंडा, छुरी, तलवार, कटार, फरसा, त्रिशूल, जहरीले पदार्थ घातक हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी. कमिश्नरेट सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा. जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और एक दूसरे के बीच तनाव पैदा हो. वहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है. इस दौरान ग्रुप में भी किसी भी तरीके का भड़काऊ या अफवाह फैलाने जैसे पोस्ट नहीं करेगा. यदि अगर ऐसा कोई करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट करें अन्यथा ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई हो सकती है.

पढ़ेंः यूपी की सियासत : 'मिशन 2022' के लिए तैयार हो रही BJP विधायकों की कुंडली, रिजल्ट पर निर्भर करेगा अगला टिकट

वहीं, सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 गाइड लाइन को पूर्ण रूप से पालन कराने की पुलिस की जिम्मेदारी है. रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम को शासन के निर्देशानुसार सोमवार से शुक्रवार तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जाने के आदेश हैं. स्विमिंग पूल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं होगी. रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

लखनऊ : प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर धारा 144 बढ़ा दी गई है. बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (B.Ed Joint Entrance Exam), मोहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के मद्देनजर 5 से 22 अगस्त तक धारा 144 लागू किया गया है. राजधानी में शांतिपूर्ण तरीके से सभी त्योहार मनाने और प्रदेश भर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड आर्डर पीयूष मोर्डिया ने जारी किया है.

धारा 144 लागू होने के बाद कमिश्नरेट की सीमा के अंदर लाठी, डंडा, छुरी, तलवार, कटार, फरसा, त्रिशूल, जहरीले पदार्थ घातक हथियार लेकर चलने व सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी. कमिश्नरेट सीमा के अंदर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा. जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और एक दूसरे के बीच तनाव पैदा हो. वहीं, सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया है. इस दौरान ग्रुप में भी किसी भी तरीके का भड़काऊ या अफवाह फैलाने जैसे पोस्ट नहीं करेगा. यदि अगर ऐसा कोई करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट करें अन्यथा ग्रुप एडमिन पर भी कार्रवाई हो सकती है.

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वहीं, सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 गाइड लाइन को पूर्ण रूप से पालन कराने की पुलिस की जिम्मेदारी है. रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम तथा स्पोर्ट्स स्टेडियम को शासन के निर्देशानुसार सोमवार से शुक्रवार तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोले जाने के आदेश हैं. स्विमिंग पूल पूर्ण रूप से बंद रहेंगे. धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, जुलूस अन्य कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं होगी. रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

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