नई दिल्ली : रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप (Reliance Future Deal) के बीच हुई बहुचर्चित डील में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अमेजन के पक्ष में सुनाया है. रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर अभी रोक लग गई है.
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिंगापुर का इमरजेंसी आर्बिट्रेटर (Emergency Arbitrator) का फैसला लागू करने योग्य है. इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने फ्यूचर रिटेल डील पर रोक का आदेश जारी किया था.
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अपने आदेश में कहा कि Future Retail का रिलायंस रिटेल के साथ 3.4 अरब डॉलर की डील आर्बिट्रेटर के फैसले को लागू करने के योग्य है. आर्बिट्रेटर ने इस डील पर रोक का आदेश जारी किया था जिसके तहत फ्यूचर रिटेल ने अपना पूरा बिजनेस रिलायंस रिटेल को बेच दिया था. अमेजन ने रिलायंस और फ्यूचर डील का विरोध किया था और इस पर रोक का अनुरोध किया था.