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सीए अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त प्रयास पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला कल

सीए परीक्षा में शामिल न होने पर अतिरिक्त विकल्प की मांग को लेकर दायर की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Charatered Accountants of India) को सीए की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों पर कल एक नोट जमा करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट
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Published : Jun 29, 2021, 3:17 PM IST

Updated : Jun 29, 2021, 9:24 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Charatered Accountants of India) को सीए परीक्षा (CA exams) आयोजित करने के संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर कल एक नोट जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि अदालत उचित निर्देश पारित कर सके और मामले का निपटारा कर सके.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ( Justice AM Khanwilkar), न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari ) और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose ) की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोविड-19 को देखते हुए सीए परीक्षा में शामिल न होने पर अतिरिक्त विकल्प मांगा गया था.

कोर्ट ने सुझाव दिया कि ICAI का एक सक्षम प्राधिकारी इस बात की पहचान कर यह प्रमाणित कर सकता है कि सकता है कि क्या उम्मीदवार परीक्षा के लिए अयोग्य है और क्या उसे अगले मौके पर उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि केवल कोरोना कोई मुद्दा नहीं है.

इस दौरान कुछ समय पहले स्वयं कोविड-19 से लड़ने वाले न्यायाधीशों ने अपने अनुभव बताए और कहा कि ठीक होने के बाद भी कोविड का दीर्घकालिक प्रभाव (long term effects) होता है, जबकि एक प्रतियोगी परीक्षा (competitive exam) के लिए उचित तैयारी और ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो कि प्रभावित होने पर कैंडिडेट नहीं कर पाएगा.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा (Senior Advocate Meenakshi Arora) ने अदालत को बताया कि पिछली बार जब परीक्षा हुई थी, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले हॉल वह थे जहां बार-बार शादियां हुई थीं और इसलिए यह सुरक्षित नहीं था. कोर्ट ने ICAI से इस पर विचार और परीक्षा आयोजित करने में एसओपी का पालन करने को कहा.

आरटी पीसीआर परीक्षणों (RT PCR tests) के लिए कौन से संस्थान अनिवार्य हैं. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रत्येक छात्र इसे करवाने में सक्षम नहीं हो सकता. कोर्ट ने इससे सहमति जताई और कहा कि आरटी पीसीआर हमेशा सही नहीं होता है और ऐसे समय होता है जब व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन परिणाम कुछ और ही दिखाते हैं.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट (RT-PCR negative report) हो सकता है किसी व्यक्ति की तंदरुस्ती को पुरी तरह परिलक्षित न करे क्योंकि कोरोना वायरस का प्रभाव महीनों तक महसूस किया जा सकता है.

इन मुद्दों के अलावा अदालत ने परिवहन, आवास, परिणामों की घोषणा, निरीक्षकों के लिए परीक्षण आदि पर जवाब मांगा. ICAI ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह सभी सुझावों पर विचार करेगी और अपनी नीतियों को कल सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करेगी.

5 से 20 जुलाई के बीच हाेगी परीक्षा

आईसीएआई द्वारा मई में आयोजित की जाने वाली सीए की परीक्षा को कोविड-19 महामारी (covid-19 pandemic) के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब इन्हें 5 से 20 जुलाई के बीच कराए जाने का कार्यक्रम है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ को जब यह बताया गया कि यह पुराने पाठ्यक्रम के तहत प्रतिभागियों के पास आखिरी मौका होगा और परीक्षा छोड़ने का विकल्प का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट में संक्रमण का जिक्र होगा, तब उन्होंने यह टिप्पणी की.

पढ़ें - SC ने 31 जुलाई तक दिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना लागू करने के निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंस (video conference) के जरिये हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमण नहीं मिला लेकिन व्यक्ति में कोविड के लक्षण नजर आते हैं. श्रीनिवासन ने कहा कि अदालत द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आईसीएआई एक अधिसूचना जारी करेगा. पीठ ने श्रीनिवासन से कहा कि वह आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में एक संक्षिप्त नोट तैयार करके शाम तक दाखिल करें.

पीठ ने कहा कि इस मामले को कल सूचीबद्ध किया जाये ताकि संस्था के वकील न्यायालय में आज उठे मुद्दों के बारे में एक संक्षिप्त नोट पेश कर सकें.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (Institute of Charatered Accountants of India) को सीए परीक्षा (CA exams) आयोजित करने के संबंध में उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों पर कल एक नोट जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि अदालत उचित निर्देश पारित कर सके और मामले का निपटारा कर सके.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर ( Justice AM Khanwilkar), न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (Justice Dinesh Maheshwari ) और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस (Justice Aniruddha Bose ) की पीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कोविड-19 को देखते हुए सीए परीक्षा में शामिल न होने पर अतिरिक्त विकल्प मांगा गया था.

कोर्ट ने सुझाव दिया कि ICAI का एक सक्षम प्राधिकारी इस बात की पहचान कर यह प्रमाणित कर सकता है कि सकता है कि क्या उम्मीदवार परीक्षा के लिए अयोग्य है और क्या उसे अगले मौके पर उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि केवल कोरोना कोई मुद्दा नहीं है.

इस दौरान कुछ समय पहले स्वयं कोविड-19 से लड़ने वाले न्यायाधीशों ने अपने अनुभव बताए और कहा कि ठीक होने के बाद भी कोविड का दीर्घकालिक प्रभाव (long term effects) होता है, जबकि एक प्रतियोगी परीक्षा (competitive exam) के लिए उचित तैयारी और ध्यान देने की आवश्यकता होती है जो कि प्रभावित होने पर कैंडिडेट नहीं कर पाएगा.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा (Senior Advocate Meenakshi Arora) ने अदालत को बताया कि पिछली बार जब परीक्षा हुई थी, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले हॉल वह थे जहां बार-बार शादियां हुई थीं और इसलिए यह सुरक्षित नहीं था. कोर्ट ने ICAI से इस पर विचार और परीक्षा आयोजित करने में एसओपी का पालन करने को कहा.

आरटी पीसीआर परीक्षणों (RT PCR tests) के लिए कौन से संस्थान अनिवार्य हैं. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रत्येक छात्र इसे करवाने में सक्षम नहीं हो सकता. कोर्ट ने इससे सहमति जताई और कहा कि आरटी पीसीआर हमेशा सही नहीं होता है और ऐसे समय होता है जब व्यक्ति प्रभावित होता है, लेकिन परिणाम कुछ और ही दिखाते हैं.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट (RT-PCR negative report) हो सकता है किसी व्यक्ति की तंदरुस्ती को पुरी तरह परिलक्षित न करे क्योंकि कोरोना वायरस का प्रभाव महीनों तक महसूस किया जा सकता है.

इन मुद्दों के अलावा अदालत ने परिवहन, आवास, परिणामों की घोषणा, निरीक्षकों के लिए परीक्षण आदि पर जवाब मांगा. ICAI ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह सभी सुझावों पर विचार करेगी और अपनी नीतियों को कल सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करेगी.

5 से 20 जुलाई के बीच हाेगी परीक्षा

आईसीएआई द्वारा मई में आयोजित की जाने वाली सीए की परीक्षा को कोविड-19 महामारी (covid-19 pandemic) के कारण स्थगित कर दिया गया था और अब इन्हें 5 से 20 जुलाई के बीच कराए जाने का कार्यक्रम है. न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ को जब यह बताया गया कि यह पुराने पाठ्यक्रम के तहत प्रतिभागियों के पास आखिरी मौका होगा और परीक्षा छोड़ने का विकल्प का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनकी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट में संक्रमण का जिक्र होगा, तब उन्होंने यह टिप्पणी की.

पढ़ें - SC ने 31 जुलाई तक दिए 'एक राष्ट्र एक राशन कार्ड' योजना लागू करने के निर्देश

वीडियो कॉन्फ्रेंस (video conference) के जरिये हुई सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि ऐसे भी मामले सामने आए हैं जहां आरटी-पीसीआर जांच में संक्रमण नहीं मिला लेकिन व्यक्ति में कोविड के लक्षण नजर आते हैं. श्रीनिवासन ने कहा कि अदालत द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आईसीएआई एक अधिसूचना जारी करेगा. पीठ ने श्रीनिवासन से कहा कि वह आरटी-पीसीआर टेस्ट (RT-PCR Test) सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में एक संक्षिप्त नोट तैयार करके शाम तक दाखिल करें.

पीठ ने कहा कि इस मामले को कल सूचीबद्ध किया जाये ताकि संस्था के वकील न्यायालय में आज उठे मुद्दों के बारे में एक संक्षिप्त नोट पेश कर सकें.

Last Updated : Jun 29, 2021, 9:24 PM IST
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