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सेंथिल बालाजी की याचिका पर कल सुनवाई करेगा SC

सुप्रीम कोर्ट तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी मेगाला की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. इस मामले में कल यामी शुक्रवार 21 जुलाई को सुनवाई होगी. पढ़ें पूरी खबर...

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Published : Jul 20, 2023, 1:21 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी की पत्नी की याचिका पर कल यानी शुक्रवार 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती है. मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नकदी के बदले नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति दी है.

बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय में मतभेद था, फिर यह तीसरे न्यायाधीश के पास गया और अगर इस पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई तो मामला अप्रभावी हो जाएगा और उनके मुवक्किल को पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले को कल सुनवाई के लिए रखेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए रखा जा सकता है. मेहता ने कहा कि मामले को अब डिवीजन बेंच के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है और इस स्तर पर, कुछ नहीं होगा. सिब्बल ने कहा कि मेरे विद्वान मित्र कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा?

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शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई और 4 जुलाई के आदेशों की वैधता को चुनौती दी है. जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया गया था. 14 जुलाई को एकल न्यायाधीश पीठ ने खंडपीठ के एक न्यायाधीश के विचार से सहमति जताते हुए ईडी को उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति दे दी.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी की पत्नी की याचिका पर कल यानी शुक्रवार 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती है. मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को नकदी के बदले नौकरी घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए बालाजी को हिरासत में लेने की अनुमति दी है.

बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय में मतभेद था, फिर यह तीसरे न्यायाधीश के पास गया और अगर इस पर तुरंत सुनवाई नहीं हुई तो मामला अप्रभावी हो जाएगा और उनके मुवक्किल को पुलिस हिरासत में ले लिया जाएगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह मामले को कल सुनवाई के लिए रखेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए रखा जा सकता है. मेहता ने कहा कि मामले को अब डिवीजन बेंच के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया गया है और इस स्तर पर, कुछ नहीं होगा. सिब्बल ने कहा कि मेरे विद्वान मित्र कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं होगा?

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शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के 14 जुलाई और 4 जुलाई के आदेशों की वैधता को चुनौती दी है. जिसमें उनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को सुनवाई योग्य नहीं बताते हुए खारिज कर दिया गया था. 14 जुलाई को एकल न्यायाधीश पीठ ने खंडपीठ के एक न्यायाधीश के विचार से सहमति जताते हुए ईडी को उन्हें हिरासत में लेने की अनुमति दे दी.

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