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निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी महाराष्ट्र के आवेदन पर सुनवाई को SC तैयार

सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र निकाय चुनाव में आरक्षण संबंधी राज्य सरकार के आवेदन पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है. महाराष्ट्र सरकार ने अपनी याचिका में 15 दिसंबर के शीर्ष अदालत के आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है.

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सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र निकाय चुनाव
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Published : Jan 17, 2022, 11:10 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के उस आवेदन पर 19 जनवरी को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें उसने 15 दिसंबर का शीर्ष अदालत का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है. उस आदेश में राज्य के चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों की 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था जो पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित थीं.

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ से कहा कि आदेश को वापस लेने के अनुरोध का एक आवेदन सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर किया गया है. पीठ को यह आवदन नहीं मिलने पर राज्य सरकार के वकील ने मामले में बुधवार या शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया.

पीठ ने कहा कि राज्य के वकील ने दलील दी है कि 15 दिसंबर, 2021 का आदेश वापस लेने के लिए एक नया आवेदन दाखिल किया गया है. इसके साथ ही पीठ ने अंतरिम आवेदन संबंधित मामलों के साथ बुधवार 19 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. पीठ ने इस बीच राज्य सरकार को चुनाव निकाय को भी इस आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय में 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थीं. पीठ ने कहा था, 'दूसरे शब्दों में, एसईसी को ओबीसी के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य वर्ग की खातिर बताते हुए तुरंत नई अधिसूचना जारी करनी चाहिए और पहले से ही संबंधित स्थानीय निकायों में शेष 73 प्रतिशत सीटों के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया के साथ इन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए.'

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण नहीं मिलेगा

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को महाराष्ट्र सरकार के उस आवेदन पर 19 जनवरी को सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें उसने 15 दिसंबर का शीर्ष अदालत का आदेश वापस लेने का अनुरोध किया है. उस आदेश में राज्य के चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों की 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी की सीटों के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था जो पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित थीं.

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नफड़े ने न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ से कहा कि आदेश को वापस लेने के अनुरोध का एक आवेदन सोमवार को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दायर किया गया है. पीठ को यह आवदन नहीं मिलने पर राज्य सरकार के वकील ने मामले में बुधवार या शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया.

पीठ ने कहा कि राज्य के वकील ने दलील दी है कि 15 दिसंबर, 2021 का आदेश वापस लेने के लिए एक नया आवेदन दाखिल किया गया है. इसके साथ ही पीठ ने अंतरिम आवेदन संबंधित मामलों के साथ बुधवार 19 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया. पीठ ने इस बीच राज्य सरकार को चुनाव निकाय को भी इस आवेदन की एक प्रति उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय में 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य श्रेणी के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया था जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थीं. पीठ ने कहा था, 'दूसरे शब्दों में, एसईसी को ओबीसी के लिए आरक्षित 27 प्रतिशत सीटों को सामान्य वर्ग की खातिर बताते हुए तुरंत नई अधिसूचना जारी करनी चाहिए और पहले से ही संबंधित स्थानीय निकायों में शेष 73 प्रतिशत सीटों के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया के साथ इन सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए.'

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