नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाले (Teacher Recruitment Scam) मामले की 1 हफ्ते के भीतर CBI जांच के हाई कोर्ट (High Court) के आदेश पर रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने CBI से पता लगाने को कहा था कि गलत तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की नौकरी बचाने की कौन कोशिश कर रहा है? हाई कोर्ट ने राज्य के प्रमुख सचिव नितिन जैन को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा था.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी. वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का फैसला लिया है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस घोटाले मामले में पश्चिम बंगाल के प्रधान सचिव मनीष जैन (Manish Jain) की पर्सनल पेशी पर भी रोक लगा दी है. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील ए एम सिंघवी ने पीठ से कहा, इस समय जब हम बहस कर रहे हैं, प्रधान सचिव उच्च न्यायालय के समक्ष कठघरे में हैं.
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, हाई कोर्ट के आदेशों पर रोक लगेगी. उन्होंने राज्य सरकार की याचिका को तीन सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध किया. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर को सीबीआई को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि किसके कहने पर पश्चिम बंगाल एसएससी ने राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित और सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सृजन करके अवैध रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए याचिका दायर की थी. सीबीआई उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों के तहत इस तरह के स्कूलों में अवैध नियुक्तियों की पहले से ही जांच कर रही है.
एक्सट्रा इनपुट-एजेंसी