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राज्यों को जिला उपभोक्ता फोरम की रिक्तियों को भरने के लिए किसी 'मुहूर्त' की जरुरत : SC

सुप्रीम कोर्ट ने जिला और उपभोक्ता मंचों में रिक्तियों को नहीं भरने के लिए राज्य सरकारों को फटकार लगाई है. साथ ही उन्हें आज से 8 सप्ताह के भीतर ऐसा करने का आदेश दिया है.

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Published : Aug 11, 2021, 7:31 PM IST

नई दिल्ली : राज्यों में जिला उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कदम उठाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता है? हम सिर्फ पदों पर व्यक्तियों को चाहते हैं. राज्य लोगों के कल्याण के लिए बनाए कानूनों को परजित कर रहे हैं. अदालत ने कहा कि पदों को बनाने और उन्हें संचालित करने का उद्देश्य क्या है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आज से दो सप्ताह के भीतर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 44 के तहत नियमों को अधिसूचित करने और रिक्तियों को दो सप्ताह में विज्ञापित करने के लिए कहा है. अदालत के आदेश के अनुसार 4 सप्ताह के भीतर चयन समितियों का गठन किया जाना है.

अदालत ने आदेश दिया कि हम निर्देश देते हैं कि इन पहलुओं की अद्यतन स्थिति आज से 10 दिनों के भीतर न्याय मित्र को प्रस्तुत की जानी चाहिए. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति में राज्यों की निष्क्रियता पर एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई की.

यह भी पढ़ें-धनबाद जज की मौत मामले में SC का CBI को निर्देश, जानें क्या कहा

केंद्र को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों को भरने का भी निर्देश दिया गया है. अदालत ने कहा कि अगर हमने राज्यों से रिक्तियों को भरने के लिए कहा है तो हमें केंद्र से भी पूछना चाहिए. आप उम्मीदें, आकांक्षाएं जगाते हैं कि जनता की शिकायतों का समाधान किया जाएगा और फिर आप उस पर अमल करेंगे.

नई दिल्ली : राज्यों में जिला उपभोक्ता फोरम में रिक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कदम उठाने के लिए किसी मुहूर्त की आवश्यकता है? हम सिर्फ पदों पर व्यक्तियों को चाहते हैं. राज्य लोगों के कल्याण के लिए बनाए कानूनों को परजित कर रहे हैं. अदालत ने कहा कि पदों को बनाने और उन्हें संचालित करने का उद्देश्य क्या है.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आज से दो सप्ताह के भीतर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 44 के तहत नियमों को अधिसूचित करने और रिक्तियों को दो सप्ताह में विज्ञापित करने के लिए कहा है. अदालत के आदेश के अनुसार 4 सप्ताह के भीतर चयन समितियों का गठन किया जाना है.

अदालत ने आदेश दिया कि हम निर्देश देते हैं कि इन पहलुओं की अद्यतन स्थिति आज से 10 दिनों के भीतर न्याय मित्र को प्रस्तुत की जानी चाहिए. न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने जिला और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों में अध्यक्षों, सदस्यों और कर्मचारियों की नियुक्ति में राज्यों की निष्क्रियता पर एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई की.

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केंद्र को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों को भरने का भी निर्देश दिया गया है. अदालत ने कहा कि अगर हमने राज्यों से रिक्तियों को भरने के लिए कहा है तो हमें केंद्र से भी पूछना चाहिए. आप उम्मीदें, आकांक्षाएं जगाते हैं कि जनता की शिकायतों का समाधान किया जाएगा और फिर आप उस पर अमल करेंगे.

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