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Controversial Remarks On PM And Adani: यूपी के कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर में दखल करने से SC का इनकार - यूपी कांग्रेस नेता याचिका

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए अदालत के फैसले को बरकरार रखा है.

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By IANS

Published : Sep 15, 2023, 1:36 PM IST

Updated : Sep 15, 2023, 2:11 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और उद्योगपति गौतम अडाणी के बीच 'प्रेम संबंध' वाले विवादास्पद टिप्पणी पर कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. कांग्रेस नेता ने इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, क्योंकि राज्य पुलिस अभी भी कथित अपराध की जांच कर रही है." पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप एक उच्च पदस्थ शख्सियत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का है...इस स्तर पर हमें नहीं लगता कि यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला है."

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने से याचिकाकर्ता की जमानत या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि कथित बयान समूहों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल थे और सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने की संभावना थी. गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस के राज्य सचिव सचिन चौधरी के खिलाफ इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

पढ़ें : Delhi Liquor Scam: सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर SC में सुनवाई 4 अक्टूबर तक स्थगित

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री और उद्योगपति गौतम अडाणी के बीच 'प्रेम संबंध' वाले विवादास्पद टिप्पणी पर कांग्रेस नेता के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से इस विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था. कांग्रेस नेता ने इस मामले को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया था.

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं है, क्योंकि राज्य पुलिस अभी भी कथित अपराध की जांच कर रही है." पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप एक उच्च पदस्थ शख्सियत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने का है...इस स्तर पर हमें नहीं लगता कि यह हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला है."

बता दें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और नंद प्रभा शुक्ला की पीठ ने कांग्रेस नेता के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि एफआईआर को रद्द करने से इनकार करने से याचिकाकर्ता की जमानत या अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि कथित बयान समूहों या समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल थे और सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने की संभावना थी. गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में उत्तर प्रदेश में युवा कांग्रेस के राज्य सचिव सचिन चौधरी के खिलाफ इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

पढ़ें : Delhi Liquor Scam: सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर SC में सुनवाई 4 अक्टूबर तक स्थगित

Last Updated : Sep 15, 2023, 2:11 PM IST
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