ETV Bharat / bharat

2019 कार दुर्घटना मामला : SC का कोलकाता के व्यवसायी के बेटे को जमानत देने से इनकार - राघिब हिट एंड रन के मामले में गिरफ्तार

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 जगुआर कार दुर्घटना मामले में कोलकाता के एक रेस्तरां श्रृंखला मालिक के बेटे की जमानत के लिए दायर अपील खारिज कर दी है. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...

सुप्रीम कोर्ट में हिट एंड रन का मामला
सुप्रीम कोर्ट में हिट एंड रन का मामला
author img

By

Published : Apr 21, 2021, 3:40 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिरयानी चेन अर्सलान के मालिक अख्तर परवेज के बेटे राघिब परवेज की जमानत के लिए दायर अपील खारिज कर दी है. बता दें कि राघिब हिट एंड रन मामले का आरोपी है.

न्यामूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के उद्देश्य से हैं और किसी भी तरह से सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी.

पीठ ने कहा कि हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.

राघिब की याचिका को निरस्त करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में आप रियायत चाहते हैं, क्योंकि आप अमीर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है.

शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपने आरोपी बेटे रागिब परवेज की ओर से अख्तर परवेज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

जानकारी के मुताबिक अख्तर परवेज ने कोलकाता हाई कोर्ट में अपने बेटे राघिब को मानसिक रोगी बताया था. लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज ने अख्तर के इस दावे का खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी मुकदमे पर रोक लगा दी थी.

क्या था मामला?
2019 में राघिब हिट एंड रन के मामले में गिरफ्तार हुआ था. गौरतलब है कि तेज रफ्तार जगुआर ने कोलकाता में एक ट्रैफिक सिग्नल को पारकर एक मर्सिडीज को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एक पुलिस नियंत्रण बूथ के नीचे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया. घटना में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी.

पढ़ेंः गैंगस्टर विकस दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को क्लीन चिट

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बिरयानी चेन अर्सलान के मालिक अख्तर परवेज के बेटे राघिब परवेज की जमानत के लिए दायर अपील खारिज कर दी है. बता दें कि राघिब हिट एंड रन मामले का आरोपी है.

न्यामूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में की गई टिप्पणियां केवल जमानत के उद्देश्य से हैं और किसी भी तरह से सुनवाई को प्रभावित नहीं करेंगी.

पीठ ने कहा कि हम आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं.

राघिब की याचिका को निरस्त करते हुए अदालत ने कहा कि इस मामले में आप रियायत चाहते हैं, क्योंकि आप अमीर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है.

शीर्ष अदालत कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपने आरोपी बेटे रागिब परवेज की ओर से अख्तर परवेज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था.

जानकारी के मुताबिक अख्तर परवेज ने कोलकाता हाई कोर्ट में अपने बेटे राघिब को मानसिक रोगी बताया था. लेकिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज ने अख्तर के इस दावे का खारिज कर दिया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने भी मुकदमे पर रोक लगा दी थी.

क्या था मामला?
2019 में राघिब हिट एंड रन के मामले में गिरफ्तार हुआ था. गौरतलब है कि तेज रफ्तार जगुआर ने कोलकाता में एक ट्रैफिक सिग्नल को पारकर एक मर्सिडीज को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद एक पुलिस नियंत्रण बूथ के नीचे खड़े तीन लोगों को कुचल दिया. घटना में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत हो गई थी.

पढ़ेंः गैंगस्टर विकस दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को क्लीन चिट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.