ETV Bharat / bharat

फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई न करने के लिए SC ने बिहार सरकार को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट में बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली अर्जी पर दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के साथ पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुनाया है.

SC raps Bihar government for not taking action against fake doctors
फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई न करने के लिए SC ने बिहार सरकार को फटकारा
author img

By

Published : Nov 30, 2022, 12:31 PM IST

Updated : Nov 30, 2022, 1:08 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट में बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली अर्जी पर दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के साथ पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुनाया है.

पढ़ें: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं'

इससे पहले 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राज्य में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के आग्रह के साथ पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पढ़ें: केंद्र ने न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी 20 फाइलें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को लौटाईं

उच्च न्यायालय ने नौ दिसंबर, 2019 को कुमार से फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के नाम देने को कहा था ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके. पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है. यह सुनिश्चित करना बिहार सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में फर्जी फार्मासिस्ट द्वारा एक भी अस्पताल या फार्मेसी नहीं चलाई जाए. हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते. आगे इसने कहा कि वह आदेश पारित करेगी. पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह समूचे मामले को देखने और स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन करें.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती. सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट में बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली अर्जी पर दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश के साथ पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुनाया है.

पढ़ें: केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, 'धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में धर्मांतरण का अधिकार शामिल नहीं'

इससे पहले 21 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि अदालत उसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दे सकती. न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राज्य में काम कर रहे फर्जी फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई के आग्रह के साथ पटना उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर फार्मासिस्ट मुकेश कुमार की अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

पढ़ें: केंद्र ने न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी 20 फाइलें उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम को लौटाईं

उच्च न्यायालय ने नौ दिसंबर, 2019 को कुमार से फर्जी फार्मासिस्ट और फर्जी डॉक्टरों के नाम देने को कहा था ताकि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके. पीठ ने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है. यह सुनिश्चित करना बिहार सरकार का कर्तव्य है कि राज्य में फर्जी फार्मासिस्ट द्वारा एक भी अस्पताल या फार्मेसी नहीं चलाई जाए. हम राज्य सरकार को लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करने दे सकते. आगे इसने कहा कि वह आदेश पारित करेगी. पीठ ने उच्च न्यायालय से कहा कि वह समूचे मामले को देखने और स्थिति पर नजर रखने के लिए एक समिति का गठन करें.

Last Updated : Nov 30, 2022, 1:08 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.