नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात के नौ विदेशी सदस्यों के भारत की यात्रा करने पर 10 साल के प्रतिबंध के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया है.
ये लोग कोविड-19 के प्रसार की शुरुआत में यहां निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे.
न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इन लोगों में से एक की अपील का संज्ञान लिया और कहा कि भविष्य में यदि वे भारत यात्रा के लिए वीजा आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन पर उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए.