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तबलीगी जमात के नौ विदेशी सदस्यों पर यात्रा प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य किया - नौ विदेशी सदस्यों

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तबलीगी जमात के नौ विदेशी सदस्यों के भारत की यात्रा करने पर रोक लगाने के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने अमान्य कर दिया है.

उच्चतम न्यायालय
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Published : Nov 19, 2020, 11:08 PM IST

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात के नौ विदेशी सदस्यों के भारत की यात्रा करने पर 10 साल के प्रतिबंध के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया है.

ये लोग कोविड-19 के प्रसार की शुरुआत में यहां निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इन लोगों में से एक की अपील का संज्ञान लिया और कहा कि भविष्य में यदि वे भारत यात्रा के लिए वीजा आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन पर उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए.

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तबलीगी जमात के नौ विदेशी सदस्यों के भारत की यात्रा करने पर 10 साल के प्रतिबंध के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अमान्य कर दिया है.

ये लोग कोविड-19 के प्रसार की शुरुआत में यहां निजामुद्दीन मरकज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इन लोगों में से एक की अपील का संज्ञान लिया और कहा कि भविष्य में यदि वे भारत यात्रा के लिए वीजा आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन पर उच्च न्यायालय के आदेश से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए.

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