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कन्नूर में 'बेहद खतरनाक' आवारा कुत्तों को मारने संबंधी याचिका पर केरल सरकार को SC का नोटिस

कन्नूर जिले में संदिग्ध पागल और खतरनाक आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केरल सरकार (Kerala government) से याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

Supreme Court
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Published : Jun 21, 2023, 6:56 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को केरल सरकार (Kerala government) से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें राज्य के कन्नूर जिले में 'संदिग्ध पागल' और 'बेहद खतरनाक' आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने केरल सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर सात जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

शीर्ष अदालत कन्नूर जिला पंचायत की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाते हुए इस महीने जिले में इसी तरह के एक हमले में एक दिव्यांग बच्चे की मौत के मामले का जिक्र किया गया था. पीठ ने कहा,'मौखिक अनुरोध पर, मामले को 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. जवाबी हलफनामा सात जुलाई तक दाखिल किया जाना चाहिए.' याचिका में कहा गया है, 'इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि 2019 में अकेले कन्नूर जिले में आवारा कुत्तों के हमले के 5,794 मामले, 2020 में 3,951 मामले, 2021 में 7,927 मामले, 2022 में 11,776 मामले और 2023 में 19 जून तक 6,276 मामले कन्नूर दर्ज किए गए हैं.'

याचिका में दावा किया गया है कि जिले में लगभग 28 हजार आवारा कुत्ते होने का अनुमान है. इसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के हर संभव प्रयास के बावजूद समस्या बरकरार है.

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(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को केरल सरकार (Kerala government) से उस याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें राज्य के कन्नूर जिले में 'संदिग्ध पागल' और 'बेहद खतरनाक' आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ ने केरल सरकार को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर सात जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

शीर्ष अदालत कन्नूर जिला पंचायत की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाते हुए इस महीने जिले में इसी तरह के एक हमले में एक दिव्यांग बच्चे की मौत के मामले का जिक्र किया गया था. पीठ ने कहा,'मौखिक अनुरोध पर, मामले को 12 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. जवाबी हलफनामा सात जुलाई तक दाखिल किया जाना चाहिए.' याचिका में कहा गया है, 'इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि 2019 में अकेले कन्नूर जिले में आवारा कुत्तों के हमले के 5,794 मामले, 2020 में 3,951 मामले, 2021 में 7,927 मामले, 2022 में 11,776 मामले और 2023 में 19 जून तक 6,276 मामले कन्नूर दर्ज किए गए हैं.'

याचिका में दावा किया गया है कि जिले में लगभग 28 हजार आवारा कुत्ते होने का अनुमान है. इसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के हर संभव प्रयास के बावजूद समस्या बरकरार है.

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(पीटीआई-भाषा)

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