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ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र ने सौंपी रिपोर्ट

दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा कि वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है. दिल्ली सरकार की 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की मांग सही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में सौंपी रिपोर्ट
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Published : May 6, 2021, 12:09 PM IST

Updated : May 6, 2021, 12:14 PM IST

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति पर शीर्ष अदालत में अपनी विस्तृत योजना पेश की.

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है. उन्होंने कहा कि राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं.

एसजी ने कहा कि दिल्ली सरकार की 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की मांग सही नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित है, जबकि उसे 720 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई.

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की खरीद और आपूर्ति पर शीर्ष अदालत में अपनी विस्तृत योजना पेश की.

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान में दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है. उन्होंने कहा कि राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी अपने अस्पताल की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की मांग कर रहे हैं.

एसजी ने कहा कि दिल्ली सरकार की 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई की मांग सही नहीं है. उन्होंने कहा कि दिल्ली को 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटित है, जबकि उसे 720 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई.

Last Updated : May 6, 2021, 12:14 PM IST

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