नई दिल्ली: न्यायालय ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) विरोधी प्रदर्शनों और माओवादियों से संदिग्ध संबंधों से जुड़े एक मामले में असम के निर्दलीय विधायक अखिल गोगोई को मंगलवार को जमानत दे दी. न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने हालांकि गौहाटी उच्च न्यायालय के उस फैसले को सही ठहराया जिसने मामले में गोगोई की आरोपमुक्ति को रद्द कर दिया था.
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Supreme Court directs to release independent MLA Akhil Gogoi on bail till the completion of the trial as per terms set by the trial court in connection with anti-CAA protests. pic.twitter.com/g6ftLUYXQd
— ANI (@ANI) April 18, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
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— ANI (@ANI) April 18, 2023Supreme Court directs to release independent MLA Akhil Gogoi on bail till the completion of the trial as per terms set by the trial court in connection with anti-CAA protests. pic.twitter.com/g6ftLUYXQd
— ANI (@ANI) April 18, 2023
सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ काफी मुखर रहे गोगोई ने गौहाटी उच्च न्यायालय के नौ फरवरी के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें असम की विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) अदालत को उनके (गोगोई के) खिलाफ दो में से एक मामले में आरोप तय करने की अनुमति दी गई थी.
उच्च न्यायालय ने एनआईए को गोगोई और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ विशेष अदालत में सीएए विरोधी प्रदर्शनों और माओवादी से संदिग्ध संबंध को लेकर आरोप तय करने की अनुमति दी थी. उच्च न्यायालय ने एनआईए की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था, जिसमें चार लोगों को ‘क्लीन चिट’ देने वाली विशेष एनआईए अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी.
उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एजेंसी को मामले को पुन: खोलने के बाद आरोप तय करने की अनुमति दे दी। विधायक ने इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी. एनआईए ने शीर्ष अदालत से कहा था कि गोगोई को जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि वह राज्य में माओवादी गतिविधियों के कथित सरगना हैं, हालांकि विधायक ने कहा था कि उनके खिलाफ मामले 'राजनीतिक प्रतिशोध' का परिणाम थे.
गोगोई के तीन सह-आरोपी ढैज्या कोंवर, बिट्टू सोनोवाल और मानश कोंवर थे। इन सभी को एनआईए मामले में जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर हैं. गोगोई एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, जिनकी जमानत अदालत ने खारिज कर दी थी और 567 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा किया गया था, जब विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रांजल दास ने उन्हें तीन अन्य के साथ आरोपों से मुक्त कर दिया था.
(पीटीआई-भाषा)