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कथित बलात्कार, पॉक्सो मामले के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत - पॉक्सो मामले में अग्रिम जमानत

पॉक्सो के तहत एक आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हमने मामले के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है. गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए नियम और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा.

SC
सुप्रीम कोर्ट
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Published : Sep 16, 2022, 9:35 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत नाबालिग लड़की से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा: हमने मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना पक्षों के विद्वान वकील को सुना है .. याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का मामला बनाया है.

गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए नियम और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, हालांकि, याचिकाकर्ता सहयोग करेगा और जांच में भाग लेगा. उपरोक्त निर्देशों के साथ, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है. लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है. आपराधिक वकील नमित सक्सेना द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त, 2021 के आदेश से खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता के खिलाफ 506 आईपीसी 3/4 पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत अपराधों के लिए जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

सक्सेना के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने जहां रेप का आरोप लगाया, वहीं आरोपी ने शिकायतकर्ता के परिवार के खिलाफ रेप और रंगदारी का झूठा केस करने का आरोप लगाया. शीर्ष अदालत ने सक्सेना को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 200 के तहत रंगदारी की शिकायत की थी.

शीर्ष अदालत ने 14 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "हमने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दायर शिकायत का अध्ययन किया है. जांच अधिकारी और उनकी विरोध याचिका पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया है और 10 अक्टूबर, 2019 के आदेश द्वारा मामले की पुन: जांच करने का निर्देश दिया है."

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत नाबालिग लड़की से बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे एक आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा: हमने मामले के गुण-दोषों पर कोई राय व्यक्त किए बिना पक्षों के विद्वान वकील को सुना है .. याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी से पहले जमानत देने का मामला बनाया है.

गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए नियम और शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, हालांकि, याचिकाकर्ता सहयोग करेगा और जांच में भाग लेगा. उपरोक्त निर्देशों के साथ, विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है. लंबित आवेदनों का भी निपटारा किया जाता है. आपराधिक वकील नमित सक्सेना द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आरोपी ने गिरफ्तारी से पहले जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त, 2021 के आदेश से खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता के खिलाफ 506 आईपीसी 3/4 पॉक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत अपराधों के लिए जयपुर के एक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था.

सक्सेना के मुताबिक, शिकायतकर्ता ने जहां रेप का आरोप लगाया, वहीं आरोपी ने शिकायतकर्ता के परिवार के खिलाफ रेप और रंगदारी का झूठा केस करने का आरोप लगाया. शीर्ष अदालत ने सक्सेना को सुनने के बाद अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के पिता ने भी शिकायतकर्ता के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 200 के तहत रंगदारी की शिकायत की थी.

शीर्ष अदालत ने 14 सितंबर के अपने आदेश में कहा, "हमने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दायर शिकायत का अध्ययन किया है. जांच अधिकारी और उनकी विरोध याचिका पर, विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया है और 10 अक्टूबर, 2019 के आदेश द्वारा मामले की पुन: जांच करने का निर्देश दिया है."

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