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SC On Satyendar Jain Case : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ी

सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की शिकायत पर आधारित है. इस शिकायत में उनके ऊपर आरोप है कि सत्येन्द्र जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 तक विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर चल संपत्तियां अर्जित की थीं. जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सके. पढ़ें पूरी खबर... Supreme Court On Satyendar Jain Case, former Delhi minister Satyendar Jain, Satyendar Jain, Interim Bail

Supreme Court On Satyendar Jain Case
वरिष्ठ आप नेता सत्येन्द्र जैन. (फाइल फोटो : ANI)
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By ANI

Published : Oct 19, 2023, 2:24 PM IST

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है. इससे पहले 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.

लेकिन, 10 अक्टूबर को, वकील ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने जमानत को 6 नवंबर तक बढ़ाते हुए अगली सुनवाई उसी दिन दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया. शीर्ष अदालत ने अपने 10 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख यानी 6 नवंबर, 2023 को होगी.

जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है. जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जा रही है. शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, उन्हें मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने ना छोड़ने का आदेश दिया गया है.

शीर्ष अदालत ने जैन को अपने चिकित्सा उपचार के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का विकल्प भी दिया था. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय शर्तों पर विचार किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें

सत्येन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था. उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. सत्येन्द्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इसके कारण उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वह काफी पतले हो गये हैं.

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 नवंबर तक चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर बने रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर सत्येंद्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है. इससे पहले 9 अक्टूबर को शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी.

लेकिन, 10 अक्टूबर को, वकील ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने मामले की सुनवाई की. पीठ ने जमानत को 6 नवंबर तक बढ़ाते हुए अगली सुनवाई उसी दिन दोपहर 3 बजे अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर लिया. शीर्ष अदालत ने अपने 10 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख यानी 6 नवंबर, 2023 को होगी.

जैन की 21 जुलाई को सर्जरी हुई है. जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत समय-समय पर बढ़ाई जा रही है. शीर्ष अदालत ने 26 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी. हालांकि, उन्हें मीडिया से बात न करने और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने ना छोड़ने का आदेश दिया गया है.

शीर्ष अदालत ने जैन को अपने चिकित्सा उपचार के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने का विकल्प भी दिया था. शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय शर्तों पर विचार किया जा रहा है.

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सत्येन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था. उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी. सत्येन्द्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इसके कारण उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वह काफी पतले हो गये हैं.

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