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SC Extends Pawan Kheras interim protection : पवन खेड़ा को राहत, अंतरिम जमानत तीन मार्च तक बढ़ी - Supreme Court On Pawan Khera

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत की अवधि तीन मार्च तक बढ़ा दी है (SC Extends Pawan Kheras interim protection).

Pawan Khera
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा
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Published : Feb 27, 2023, 5:07 PM IST

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता को राहत मिल गई है. भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत तीन मार्च तक बढ़ा दी है (Supreme Court On Pawan Khera).मामला पीएम मोदी के नाम और उनके खिलाफ टिप्पणी का है.

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ खेड़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वह चाहते थे कि यूपी और असम जैसे विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संबद्ध किए जाएं. असम और यूपी राज्य ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा. यूपी की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने भी कहा कि इस मामले में जवाब दाखिल करेंगी. जिसके लिए अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया.

खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण को बढ़ाना होगा जो कल यानी 28 फरवरी तक के लिए दिया गया था.

अदालत ने सहमति व्यक्त की और सुनवाई की अगली तारीख तक सुरक्षा बढ़ा दी. खेड़ा को पिछले हफ्ते गुरुवार को दिल्ली हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए रायपुर जाने वाले विमान में सवार होना था. कुछ ही घंटों में सीनियर एएम सिंघवी ने सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अदालत मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हो गई.

पढ़ें- Supreme Court On Pawan Khera: सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता को राहत मिल गई है. भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत तीन मार्च तक बढ़ा दी है (Supreme Court On Pawan Khera).मामला पीएम मोदी के नाम और उनके खिलाफ टिप्पणी का है.

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ खेड़ा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें वह चाहते थे कि यूपी और असम जैसे विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर संबद्ध किए जाएं. असम और यूपी राज्य ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा. यूपी की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने भी कहा कि इस मामले में जवाब दाखिल करेंगी. जिसके लिए अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया.

खेड़ा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि ऐसे मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम संरक्षण को बढ़ाना होगा जो कल यानी 28 फरवरी तक के लिए दिया गया था.

अदालत ने सहमति व्यक्त की और सुनवाई की अगली तारीख तक सुरक्षा बढ़ा दी. खेड़ा को पिछले हफ्ते गुरुवार को दिल्ली हवाईअड्डे से गिरफ्तार किया गया था, जहां उन्हें कांग्रेस के कार्यक्रम के लिए रायपुर जाने वाले विमान में सवार होना था. कुछ ही घंटों में सीनियर एएम सिंघवी ने सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और अदालत मामले की तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हो गई.

पढ़ें- Supreme Court On Pawan Khera: सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली राहत, नहीं होगी गिरफ्तारी

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