नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तानी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के अमेरिकी संघीय अभियोजकों द्वारा आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के परिवार के सदस्य द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका गुरुवार को खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा 'संवेदनशील' प्रकृति का है और केंद्र सरकार को अपने हस्तक्षेप की सीमा तय करनी चाहिए. पीठ ने कहा कि वह मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं कर सकती है या सार्वजनिक अंतरराष्ट्रीय कानून और अदालतों के समुदाय को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कांसुलर पहुंच और कानूनी सहायता देने से संबंधित कोई निर्देश पारित नहीं कर सकती है.
शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि गुप्ता - जिन्हें पिछले साल 30 जून को प्राग हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, को पहले ही वियना कन्वेंशन के संदर्भ में कांसुलर पहुंच प्रदान की जा चुकी है और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा भी पहले कुछ निर्देश पारित किए गए हैं. इससे पहले दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने गुप्ता के परिजनों को पहले चेक गणराज्य की अदालत में जाने के लिए कहा था, जहां वह वर्तमान में हिरासत में हैं.
सुनवाई को 4 जनवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा था, 'अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है, तो आपको वहां की अदालत में जाना होगा.' अमेरिका और कनाडा के दोहरे नागरिक सिख अलगाववादी नेता पन्नू को न्यूयॉर्क में कथित तौर पर मारने के लिए भारत से एक साजिश की 'योजना बनाने और निर्देशित करने' के लिए गुप्ता के खिलाफ अमेरिकी जिला अदालत में अभियोग लाया गया था.
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया कि चेक अधिकारियों पर अमेरिका का प्रभाव चेक जेल में गुप्ता की सुरक्षा के बारे में उचित आशंका पैदा करता है. इसमें आरोप लगाया गया कि गुप्ता को राजनयिक पहुंच, भारत में अपने परिवार से संपर्क करने का अधिकार और कानूनी प्रतिनिधित्व लेने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया.
इसने दोनों देशों - चेक गणराज्य और अमेरिका में कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की मांग की. विशेष रूप से प्राग में प्रत्यर्पण मुकदमे के दौरान उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए एक भारतीय वकील की नियुक्ति की मांग की गई है.