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SC declines urgent hearing: कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में दखल संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. इस याचिका में कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई थी.

SC declines urgent hearing on plea against Calcutta High Court order
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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Published : Mar 29, 2023, 12:48 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में इस चरण में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बुधवार को मना कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया के इन प्रतिवेदनों पर गौर किया कि अगर याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं की गई तो चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी हो सकती है.

पीठ ने कहा कि यह मामला, आज उल्लेख किए जाने वाले मामलों की सूची में नहीं है और इसका बाद में उल्लेख किया जा सकता है. शीर्ष अदालत त्योहार की छुट्टियों और सप्ताहांत अवकाश के बाद काम करना आरंभ करेगी. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश पारित किया था और इसके खिलाफ बुधवार को याचिका दायर की गई. पीठ ने कहा, 'सभी (वकीलों) के लिए नियम समान हैं. किसी ऐसे मामले का आज उल्लेख नहीं होगा, जो सूचीबद्ध नहीं है.' कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार करते हुए कहा था कि 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में सीट आरक्षण मानदंड को लेकर याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी की दलील में दम है.

ये भी पढ़ें- Bengal Panchayat elections: बंगाल पंचायत चुनाव, कलकत्ता हाईकोर्ट का मतदान प्रक्रिया में दखल से इनकार

गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के चुनाव कराने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. पीठ ने यह भी कहा कि डब्ल्यूबीएसईसी मतदान से संबंधित सभी फैसले लेगी और अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी. शुभेंदु अधिकारी ने दो आधारों पर जनहित याचिका दायर की थी.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव प्रक्रिया में इस चरण में हस्तक्षेप करने से इनकार करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के 28 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बुधवार को मना कर दिया. प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी एस पटवालिया के इन प्रतिवेदनों पर गौर किया कि अगर याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं की गई तो चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी हो सकती है.

पीठ ने कहा कि यह मामला, आज उल्लेख किए जाने वाले मामलों की सूची में नहीं है और इसका बाद में उल्लेख किया जा सकता है. शीर्ष अदालत त्योहार की छुट्टियों और सप्ताहांत अवकाश के बाद काम करना आरंभ करेगी. वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आदेश पारित किया था और इसके खिलाफ बुधवार को याचिका दायर की गई. पीठ ने कहा, 'सभी (वकीलों) के लिए नियम समान हैं. किसी ऐसे मामले का आज उल्लेख नहीं होगा, जो सूचीबद्ध नहीं है.' कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से मंगलवार को इनकार करते हुए कहा था कि 2023 के स्थानीय निकाय चुनावों में सीट आरक्षण मानदंड को लेकर याचिकाकर्ता शुभेंदु अधिकारी की दलील में दम है.

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गौरतलब है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के चुनाव कराने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया था. पीठ ने यह भी कहा कि डब्ल्यूबीएसईसी मतदान से संबंधित सभी फैसले लेगी और अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी. शुभेंदु अधिकारी ने दो आधारों पर जनहित याचिका दायर की थी.

(पीटीआई-भाषा)

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